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संजय सिंह को शराब नीति मामले में मिली जमानत, चुनाव से पहले AAP के लिए अच्छी ख़बर!

Sanjay Singh दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते ED की गिरफ़्त में थे.

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आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह. (फ़ोटो - सोशल)

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को जमानत दे दी है. पिछले साल, अक्टूबर में दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ़्तार किया था. आज की सुनवाई में ED ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया.

कोर्ट में ED ने कहा कि उन्हें कथित घोटाले में संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है. पहले तो ED ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह ने नीति बनाने और लागू करने में मेन भूमिका निभाई थी, जिससे कुछ शराब बनाने वालों, थोक विक्रेताओं और ख़ुदरा विक्रेताओं को फ़ायदा पहुंचा था.

क्यों गिरफ्तार हुए थे Sanjay Singh?

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने उन्हें बेल तो दे दी, मगर साथ में ये भी कहा कि ये रियायत नज़ीर नहीं बन सकती. जमानत की शर्तें निचली अदालत में तय की जाएगी.

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4 अक्टूबर, 2023 को ED ने उनके घर पर छापा मारा था. कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया. राज्यसभा सांसद पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कारोबारी दिनेश अरोड़ा से दो किश्तों में 2 करोड़ रुपये लिए थे. ED की पूछताछ में दिनेश अरोड़ा ने बताया था कि वो एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह से मिले थे. फिर वहां से मनीष सिसोदिया तक पहुंचे. हालांकि, तब आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था. ये कहते हुए कि ये दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने का एक कार्यक्रम था.

बीते छह महीने से संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में थे. संजय के वकील ने दलील दी कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है. इसके बाद भी संजय सिंह छह महीने से जेल में हैं.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दलील को रिकॉर्ड किया कि सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है. फिर बेंच ने ED से पूछा कि आख़िर संजय सिंह अब भी जेल में रखने की ज़रूरत क्यों है? 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. अदालत ने ये भी कहा कि कोर्ट ये रिकॉर्ड कर रहा है कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी.

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