शुक्रवार 11 मार्च को RBI की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि Paytm Payments Bank में कुछ ठोस निगरानी चिंताएं पाए जाने के बाद बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत उसके नए कस्टमर जोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. Paytm Payments Bank को निर्देश दिया गया है कि वो अपने आईटी सिस्टम (IT System) की व्यापक जांच के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करे. केंद्रीय बैंक ने साफ कहा कि आईटी ऑडिट (IT Audit) रिपोर्ट देखने और उसकी समीक्षा के बाद ही बैंक को नए ग्राहक जोड़ने की इजाजत दी जाएगी.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सांकेतिक तस्वीर. (साभार: आजतक)
इधर जानकारों का कहना है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से पेटीएम के आम पेमेंट्स ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. फिलहाल वो नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा. अगर आईटी ऑडिट में कोई गंभीर खामी या लापरवाही सामने आती है, तो बैंक के सामान्य ऑपरेशंस के लिए भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं.
अभी दो दिन पहले ही खबर आई थी कि विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाला Paytm Payments Bank स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के लाइसेंस के लिए मई में RBI के पास आवेदन करेगा. ऐसे में RBI की ताजा पाबंदी के बाद बैंक की विस्तार योजनाओं को बड़ा झटका लगा है.
नियमों के मुताबिक SFB लाइसेंस के लिए किसी भी बैंक का कम से कम 5 साल पुराना होना जरूरी है. Paytm Payments bank की स्थापना 2017 में हुई थी. तब से अब तक बैंक के खिलाफ केवाईसी नियमों के उल्लंघन, डेटा प्राइवेसी और कस्टमर्स बैंक लिंकिंग को लेकर छोटी-मोटी शिकायतें आती रही हैं. लेकिन रेग्युलेटर के स्तर पर अभी तक कोई बड़ी पाबंदी देखने को नहीं मिली थी.

आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश की कॉपी (साभार: आरबीआई)
गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2021 को RBI ने Paytm Payments Bank के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में गड़बड़ियों के आरोप में उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. हालांकि नए ग्राहक जोड़ने पर रोक के फैसले को कड़ा कदम माना जा रहा है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से हाल ही में बताया गया था कि दिसंबर 2021 में बैंक ने करीब 92.6 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस (UPI transactions) रिसीव किए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इसमें साल दर साल तेजी से इजाफा हो रहा है.