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'भीख मांगने के लिए ले गए...', पेन चुराने के आरोप में तीसरी क्लास के छात्र की लकड़ी और बैट से पिटाई, मां ने क्या बताया?

घटना Karnataka के रायचूर ज़िले के Ramakrishna Vivekanand Ashram की है. छात्र की मां ने पेन चोरी के आरोप से इनकार किया और बताया कि टीचर ने उसे दो बेल्टों से मारा, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके हाथ बांध दिए.

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पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर - PTI)

कर्नाटक (Karnataka) के रायचूर ज़िले में एक आश्रम में तीसरी क्लास के छात्र को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है. छात्र के घरवालों का आरोप है कि लकड़ी से उसकी पिटाई की गई, उसे प्रताड़ित किया गया और तीन दिनों तक एक कमरे में बंद रखा गया. छात्र का ये हाल एक पेन चुराने के आरोप में किया गया (Class 3 student was beaten for allegedly stealing a pen). पुलिस ने बताया कि आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है. आगे जांच की जा रही है.

घटना रायचूर के रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम की है. आश्रम के प्रभारी पी. वेणुगोपाल और उनके साथियों ने छात्र को कथित तौर पर पीट-पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक़, छात्र का कहना है,

दो बड़े लड़कों और एक टीचर ने लकड़ी से मुझे मारा. जब वो टूट गई, तो बैट से मारा गया. उन्होंने मेरे शरीर पर कट भी लगाए. वो मुझे यागदिर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए ले गए. लेकिन मुझे कोई पैसा नहीं मिला. एक पेन की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ.

पुलिस ने बताया कि हमले में लड़के को कई चोटें आई हैं. उसकी आंखें पूरी तरह सूज गई हैं. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है.

छात्र के परिवार वालों ने बताया कि ख़राब आर्थिक स्थिति के कारण उनका बेटा आश्रम में रह रहा था. खेलते समय उसके साथ पढ़ने वालों ने उस पर पेन चुराने का आरोप लगाया. बाद में आश्रम के अधिकारियों को घटना की ख़बर दी गई. फिर टीचर्स ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की. पूरा मामला तब सामने आया, जब छात्र की मां आश्रम गईं. उन्होंने तुरंत छात्र को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया.

छात्र की मां ने पेन चुराने के आरोप से इनकार किया है. उन्होंने इंडिया टुडे से बताया,

मेरा छोटा बेटा तरुण कुमार तीसरी क्लास में पढ़ता है. जबकि बड़ा बेटा अरुण कुमार 5वीं कक्षा में है. जब मैं उनसे मिलने गई, तो मेरे बड़े बेटे अरुण ने मुझे बताया कि कैसे तरुण पर हमला हुआ.

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छात्र की मां ने आगे बताया,

28 जुलाई को एक लड़के ने टीचर का पेन मेरे बेटे को दे दिया, क्योंकि उसके पास पेन नहीं था. 29 जुलाई को जब टीचर पेन खोज रहे थे, तो उन्हें वो पेन मेरे बेटे के पास मिला. इसके बाद टीचर ने मेरे बच्चे को दो बेल्टों से मारा, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके हाथ बांध दिए. टीचर ने उसके पैरों और हाथों पर कट भी लगाए और आधी रात तक उसे पीटा.

मामले में बाल अधिकार कार्यकर्ता सुदर्शन ने बताया कि लड़के को बचा लिया गया है. महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में सरकारी अधिकारियों के सामने मामला उठाया गया है. वहीं, रायचूर के SP पुट्टमदैया ने द हिंदू अख़बार को बताया कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है. उन्होंने कहा कि आरोपियों के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2) (किसी व्यक्ति को बिना उसकी सहमति के कमरे में बंद कर देना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 118(1) (खतरनाक हथियार से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) और 109(1) (हत्या की कोशिश) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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