संसद परिसर में 19 दिसंबर को हुआ धक्का-मुक्की विवाद थम नहीं रहा. मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की थी. और अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है.
संसद धक्का-मुक्की: अब राहुल गांधी पर लगे आरोपों की जांच क्राइम ब्रांच करेगी
BJP ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद परिसर में ‘धक्का-मुक्की’ के दौरान ‘शारीरिक हमला और उकसावे’ में शामिल होने का आरोप लगाया था. पार्टी ने राहुल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज कराई थी.
पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से छापा है कि क्राइम ब्रांच की अपराध शाखा अब मामले की जांच करेगी. अधिकारी ने कहा, “हमने स्थानीय पुलिस से केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है.”
राहुल गांधी के खिलाफ मामले की जांच के बारे में अधिकारी ने कहा कि पुलिस घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने की मांग करेगी. इसके अलावा विभिन्न मीडिया संस्थानों से भी संपर्क करके उनके पास मौजूद किसी भी वीडियो साक्ष्य के बारे में पूछताछ करेगी. वहीं, जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस घटना का नाट्य रूपांतरण भी कर सकती है.
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मामले का बैकग्राउंडअमित शाह के डॉ भीम राव आंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस और BJP आमने सामने आ गए. 19 दिसंबर को संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के पास दोनों दलों के सांसदों ने एक दूसरे के सामने जमकर नारेबीजी की. इस दौरान सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की की बात सामने आई. इसमें सांसद प्रतापचंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए.
BJP ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद परिसर में ‘धक्का-मुक्की’ के दौरान ‘शारीरिक हमला और उकसावे’ में शामिल होने का आरोप लगाया. पार्टी ने राहुल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज कराई. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 117 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) शामिल हैं.
कांग्रेस ने भी BJP के खिलाफ पलटवार किया. आरोप लगाया कि BJP सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ ‘धक्का-मुक्की’ की. कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को एक शिकायत दी है. पुलिस ने कांग्रेस की शिकायत पर एक अलग FIR दर्ज करने पर कानूनी सलाह मांगी है.
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