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Porsche कार से टक्कर मारने से पहले नाबालिग आरोपी पब में था, CCTV में क्या दिखा?

तेज रफ्तार Porsche और मोटरसाइकिल की टक्कर पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में 18-19 मई की दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे हुई थी. घटना में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई.

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CCTV फुटेज में नाबालिग के साथ कुछ और लोग भी दिख रहे हैं. (फोटो- ट्विटर)

पुणे में Porsche कार से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की जान (Pune Porsche Accident CCTV) लेने वाले आरोपी का एक CCTV फुटेज सामने आया है. फुटेज एक पब का है. वहां नाबालिग आरोपी भी दोस्तों के साथ दिख रहा है. सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट से कुछ समय पहले का एक वीडियो वायरल है. लगभग 30 सेकेंड के वीडियो में एक टेबल के तीनों तरफ चार-पांच लोग बैठे दिख रहे हैं. टेबल पर कई गिलास, शराब की कुछ बोतलें और कई अन्य ड्रिंक्स रखी दिख रही हैं. वीडियो के अंत में वहां बैठे लोग वहां से उठकर जाते हुए भी दिखते हैं.

14 घंटे में नाबालिग को बेल

तेज रफ्तार Porsche और मोटरसाइकिल की टक्कर पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में 18-19 मई की दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे हुई थी. इंडिया टुडे के ओंकार वाबळे की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई. मामले में नाबालिग को हिरासत में लेने के 14 घंटे के भीतर कुछ शर्तों के तहत बेल दे दी गई. बेल की शर्तें इस प्रकार थीं-

- आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा.
- आरोपी को मनोचिकित्सक से इलाज कराना होगा.
- आरोपी को 'सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और इसके समाधान' विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा.
- नशा मुक्ति केंद्र में पुनर्वास. 
- यातायात नियमों का अध्ययन कर उस पर किशोर न्याय बोर्ड को प्रेजेंटेशन देना होगा.
- अगर आरोपी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है, तो उसे पीड़ितों की मदद करनी होगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी की तेज रफ्तार Porsche से जिस बाइक को टक्कर लगी, उस पर अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा नाम के दो लोग सवार थे. पुलिस की FIR बताती है कि अश्विनी कोस्टा की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं अनीस दुधिया ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया.

घटना को लेकर पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया,

“घटना में IPC की धारा 304 (लापरवाही से किसी की मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी नाबालिग था, इसलिए हमने कोर्ट को एप्लीकेशन दिया था कि नाबालिग पर एडल्ट की तरह केस चलाया जाए. कोर्ट ने इसकी परमिशन रिजेक्ट कर दी थी. अब हम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ आगे अपील कर रहे हैं.”

उन्होंने आगे बताया कि CCTV फुटेज से साफ हुआ है कि नाबालिग आरोपी ने शराब पी रखी थी. गाड़ी आरोपी के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नाबालिग आरोपी के पिता और उसको शराब देने वाले पब के खिलाफ अलग से मामला दर्ज किया गया है.

पीड़ित परिवार क्या बोला?

मृतक अनीस दुधिया के अंकल ने नाबालिग आरोपी को जमानत दिए जाने की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि बेल की जो शर्तें हैं, वो हास्यास्पद हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी को जुवेनाइल बोलकर छोड़ दिया गया है. जो बेल की कंडीशन है, वो 5वीं क्लास के बच्चे को भी पढ़ा दिया जाता है. मृतक के अंकल ने आगे कहा कि आरोपी 3 करोड़ की कार चलाता है. अगर कोई और आम आदमी होता तो फंस जाता. बिजनेस टाइकून का बेटा है इसलिए वो छूट गया.

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