फर्जी सर्टिफिकेट मामले में महाराष्ट्र काडर की ट्रेनी IAS पूजा खेडकर (Puja Khedkar) की जांच चल रही है. UPSC परीक्षा पास करने के बाद अलग-अलग मॉक इंटरव्यू के दौरान पूजा ने अपने माता-पिता का तलाक होने का दावा किया था. उन्होंने कथित तौर पर परिवार की आय भी ‘शून्य’ दिखाई थी. इसको लेकर अब नया खुलासा सामने आया है. जांच में पता चला है कि पूजा के पेरेंट्स का तलाक ऑन पेपर हुआ था, हकीकत में वे अलग नहीं हुए थे.
IAS पूजा खेडकर के माता-पिता के तलाक पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?
रिपोर्ट के मुताबिक तलाक के बाद पूजा खेडकर के माता-पिता सार्वजनिक कार्यक्रमों में विवाहित जोड़े की तरह ही जाते थे.

इंडिया टुडे से जुड़े ओमकार वाबले की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में सामने आया है कि पूजा खेडकर के माता-पिता का तलाक सिर्फ ऑन पेपर हुआ था, वो दोनों साथ ही रह रहे थे. यहां तक कि पूजा की मां मनोरमा खेडकर के नाम पर पिता दिलीप खेडकर ने कई प्रॉपर्टी भी बना रखी हैं.
रिपोर्ट के अनुसार पूजा के माता-पिता ने आपसी सहमति से पुणे की फैमिली कोर्ट में साल 2009 में तलाक के लिए अर्जी दी थी. 25 जून 2010 को तलाक पर अंतिम मुहर लगी थी. लेकिन तलाक के बावजूद ये आरोप लगाया गया है कि दंपती पुणे के बानेर इलाके में मनोरमा खेडकर के बंगले में एक साथ रह रहे थे. इतना ही नहीं, चुनावी हलफनामे में दिलीप खेडकर ने मनोरमा खेडकर को अपनी पत्नी बताया था. साथ ही साझा संपत्तियों का विवरण देते हुए उन्हें ‘अविभाजित हिंदू परिवार’ लिखा था.
इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि तलाक के बाद पूजा खेडकर के माता-पिता सार्वजनिक कार्यक्रमों में विवाहित जोड़े की तरह ही जाते थे.
LBSNAA नहीं पहुंचीं पूजा खेडकरफर्जी आय और विकलांगता सर्टिफिकेट के आरोप लगने के बाद पूजा खेडकर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई थी. मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) ने उन्हें एकेडमी वापस बुला लिया था. उन्हें 23 जुलाई तक LBSNAA में रिपोर्ट करना था. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. खेडकर LBSNAA नहीं पहुंचीं. उनकी तरफ से एकेडमी को इस बारे में कोई आधिकारिक पत्र भी नहीं दिया गया है. पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर से संपर्क करने की कोशिश की है. लेकिन अब तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है.
आरोपों के बाद UPSC ने पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच FIR दर्ज कराई गई है. साथ ही 'कारण बताओ नोटिस' भी जारी किया है. उनसे पूछा गया है कि UPSC 2022 की परीक्षा से उनकी उम्मीदवारी को रद्द क्यों न किया जाए? और भविष्य में होने वाली सिविल सेवाओं की परीक्षाओं से उन्हें क्यों न रोका जाए. पूजा पर जालसाजी, धोखाधड़ी, IT Act और 'दिव्यांगजन अधिनियम अधिनियम 2016' की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
वीडियो: IAS पूजा खेडकर मामले में UPSC ने लिया एक्शन, दर्ज करवाई FIR