पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया गया है. पंजाब के मोहाली की अदालत ने बजिंदर को केस में दोषी माना. अब कोर्ट एक अप्रैल को इस केस में सजा सुनाएगी. यह मामला 2018 का है. कोर्ट ने बजिंदर के अलावा अन्य पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
पादरी बजिंदर यौन उत्पीड़न का दोषी करार, 'चमत्कार' के नाम पर करता था शोषण
2018 के यौन उत्पीड़न केस में बजिंदर सिंह दोषी करार. एक अप्रैल को होगा सजा का एलान.

आजतक की कमलजीत संधू की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला जीरकपुर की एक महिला से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है. पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जालंधर के पादरी बजिंदर चमत्कार के जरिए बीमारियां ठीक करने का दावा करता है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि बजिंदर ने चंडीगढ़ के सेक्टर 63 में अपने घर पर उसका यौन शोषण किया और इस कृत्य को रिकॉर्ड भी किया. उसने दावा किया कि बाद में बजिंदर ने धमकी दी कि अगर घटना की रिपोर्ट की या उसकी मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा. इसके अलावा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि पादरी ने लड़की के फोन पर अश्लील मैसेज भेजे.
बजिंदर को पुलिस ने जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट पकड़ते समय गिरफ्तार किया था. बाद में इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया. बजिंदर के अलावा अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को भी नामजद किया गया था. कोर्ट ने बजिदंर के अलावा किसी अन्य के खिलाफ सबूत नहीं पाए. और अन्य सभी रिहा हो गए.
पादरी बजिंदर सिंह पिछले कुछ हफ़्तों से विवादों में छाया हुआ है. उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न और कथित हमले के अन्य मामले दर्ज किए गए हैं. अभी तीन दिन पहले ही, एक वायरल वीडियो के कारण उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसे एक पुरुष और एक महिला की पिटाई करते हुए देखा गया था.
वीडियो: Punjab: पादरी Bajinder Singh पर यौन उत्पीड़न की FIR दर्ज, पीड़िता ने खोला राज