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संसद की सुरक्षा चूक पर बड़ा एक्शन, लोकसभा सचिवालय ने 8 कर्मचारियों को किया निलंबित

संसद के लोकसभा सदन में 13 दिसंबर को अचानक 2 लोग सार्वजनिक गैलरी से सांसदों के बीच कूद गए. उन्होंने सदन के अंदर पीले धुएं वाली गैस छोड़ी. अब लोकसभा सचिवालय ने इस मामले में अपने 8 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है.

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संसद के लोकसभा सदन में घुसपैठ करने वाले आरोपियों ने सासंदों के बीच नारे लगाते हुए कलर स्मोक छोड़ा था. (फोटो क्रेडिट - X)

संसद सुरक्षा चूक(Parliament security breach) मामले में लोकसभा सचिवालय ने अपने 8 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. लोकसभा सचिवालय ने इस घटना के 1 दिन बाद ये फैसला लिया. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर को शून्यकाल में 2 घुसपैठिए सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए.

समाचार एजेंसी ANI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर बताया कि इसके अगले दिन 14 दिसंबर को लोकसभा सचिवालय ने अपने 8 कर्मचारियों को निलंबित करने का फैसला लिया.

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संसद में हुई सुरक्षा चूक पर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की. इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्षी सांसदों ने इस घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सदन में जो कुछ हुआ उसे लेकर हम सभी चिंतित हैं. सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है.

संसद के अंदर क्या हुआ?

संसद में 13 दिसंबर की दोपहर डेढ़ बजे के करीब ये घटना हुई. सदन में रोज की तरह कार्यवाही चल रही थी. तभी अचानक दो लोग सांसदों के बीच कूद गए. इनकी पहचान सागर और मनोरंजन नाम के व्यक्तियों के रूप में हुई है.

संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों ने अपने जूतों में कलर स्मोक कैन छिपा रखे थे. उन्होंने अपने जूतों से ये कलर स्मोक कैन निकाले और लोकसभा कक्ष में उन्हें उड़ाने लगे. ये सब देख सदन में अफरा-तफरी मच गई. कई सांसदों ने मिलकर इन दोनों को पकड़ा. तब तक सुरक्षाबल के जवान भी अंदर आ गए. इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. अब से 22 साल पहले 13 दिसंबर को ही संसद में आतंकी हमला हुआ था.

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फिलहाल इस घटना में शामिल 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. ललित झा नाम का आरोपी अभी भी फरार है. दिल्ली पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की ट्रेसपासिंग की धारा 452, आपराधिक साजिश की धारा 120-B, 153, 186, 353 और UAPA की धाराओं 16 और 18 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

वीडियो: संसद में कैसे हुई सुरक्षा चूक? अंदर जाने के सभी नियम-कायदे समझ लीजिए