कई सरकारी स्कीमों (Government Schemes) से लेकर दूसरे अन्य कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. कई बार बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) आईडी प्रूफ (ID proof) की तरह भी काम करता है. पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. मगर आजकल बर्थ और डेथ दोनों ही सर्टिफिकेट बनवाने का काम काफी आसान हो चुका है. बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब ऑनलाइन ही मिल जाते हैं. रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इंडिया की वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp पर जाना होगा. आज हम आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बता रहे हैंः
Online Birth Certificate कैसे बनवाएं? डॉक्युमेंट्स, नियम-कानून, तरीका सब जानें
Birth certificate के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब ऑनलाइन ही मिल जाते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इंडिया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

स्टेप 1: सबसे पहले ऊपर दी हुई वेबसाइट पर लॉगिन करें.
स्टेप 2: रजिस्टर करने के बाद वेबसाइट से बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें. ये फॉर्म रजिस्ट्रार के ऑफिस से भी ले सकते हैं.
स्टेप 3: जन्म के 21 दिनों के अंदर-अंदर फॉर्म भरकर नजदीकी रजिस्ट्रार के पास जमा कर दें. एप्लिकेशन को पोस्ट से न भेजें. उसके नीचे रजिस्ट्रार का पता लिखा मिल जाएगा. जरूरी कागज भी साथ में ले जाएंगे. जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट नीचे दी है.
स्टेप 5: रजिस्ट्रार को आपका एप्लिकेशन मिलते ही, आपके रजिस्टर्ड मेल ID पर कन्फर्मेशन आ जाएगा.
स्टेप 6: एप्लिकेशन मिलने के बाद रजिस्ट्रार जन्म के समय से जुड़ी तमाम जानकारियां जैसे- तारीख, समय, जन्म स्थान, माता पिता की आईडी प्रूफ नर्सिंग होम की डिटेल चेक करेगा.
हॉस्पिटल या नर्सिंग होम की ओर से जारी बर्थ लेटर प्रूफ.
माता-पिता का बर्थ सर्टिफिकेट.
माता-पिता का मैरिज सर्टिफिकेट.
माता-पिता का आईडी प्रूफ.
माता-पिता की तरफ से डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट.
एड्रेस प्रूफ- आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड.
चेक कर सकते हैं आवेदन का स्टेटसबर्थ और डेथ सर्टिफिकेट एप्लिकेशन वाली वेबसाइट्स पर सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करने का भी विकल्प होता है. फॉर्म जमा करने पर आपको एक एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा. उसी के जरिए एप्लिकेशन का आवेदन चेक कर सकते हैं. एप्लिकेशन मिलते ही अधिकारी करीबन 7 दिनों के अंतराल में सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं. सर्टिफिकेट मिलने पर वहां दाई तरफ 10 से 15 अंकों का एक कोड लिखा दिखेगा. यही आपके बर्थ सर्टिफिकेट का आईडी नंबर होगा.
ध्यान रखने वाली कुछ बातें1) अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो पैरेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. उस स्थिति में रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हॉस्पिटल की होगी. अगर बच्चा हॉस्पिटल के अलावा कहीं घर में पैदा हुआ है तो पैरेंट्स अपने नाम से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं.
2) नियम के मुताबिक 21 दिनों के अंदर-अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए. 21 दिनों के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने पर 20 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी.
3) अगर नहीं कर सके हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा मामूली फीस आवेदन कर सकते हैं. 21 दिनों के बाद और 30 दिनों के अंदर अप्लाई करने पर 2 रुपये की लेट फीस देनी होगी.
4) 30 दिनों के बाद और 1 साल से पहले बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने पर अधिकारी से लिखित में एक एप्लिकेशन और एफिडेविट की जरूरत होगी. रजिस्ट्रेशन फीस के साथ 5 रुपये की लेट फीस भी देनी होगी.
5) 1 साल बीतने के बाद अगर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी जरूरी कागज मजिस्ट्रेट के पास वेरिफिकेशन के लिए जमा करना होगा और 10 रुपये की लेट फीस देनी होगी.
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