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WhatsApp डीपी में औरंगजेब को लगाने वाला होगा गिरफ्तार, शिकायती ने बताया क्या दिक्कत थी

हाल में औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला है.

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पुलिस ने आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, उसे नोटिस जारी किया गया है. (फ़ोटो: आ़जतक)

महाराष्ट्र में हाल में मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर सियासी बवाल हुआ. औरंगाबाद जिले का नाम बदलने और इसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब का पोस्टर दिखाने के चलते सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला. अब खबर है कि कथित रूप से वॉट्सऐप डीपी में औरंगजेब की तस्वीर लगाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है. ये पूरी तरह साफ नहीं है कि उसने डीपी के रूप में औरंगजेब की तस्वीर लगाई थी या वॉट्सऐप स्टेटस में. 

मामला नवी मुंबई के एक इलाके वाशी से जुड़ा है. यहां पुलिस ने रविवार, 11 जून को एक व्यक्ति के खिलाफ वॉट्सऐप पर औरंगज़ेब की फ़ोटो को प्रोफाइल पिक्चर लगाने के आरोप में FIR दर्ज़ की है. पुलिस के मुताबिक, उसे किसी ने दूसरे व्यक्ति ने इसकी जानकारी दी थी. उसने 'आरोपी' की वॉट्सऐप डीपी का स्क्रीनशॉट लेकर वायरल कर दिया था. वहीं स्क्रीनशॉट एक दक्षिणपंथी समूह के कार्यकर्ता अमरजीत सुर्वे के पास पहुंचा. उसने आरोपी का पता लगाया और उसे पुलिस स्टेशन ले गया और शिकायत दर्ज कराई.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को हिरासत में लिया गया और शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ़ FIR दर्ज़ की गई. इस मामले में पुलिस ने बताया,

‘हाल ही में, औरंगज़ेब की तस्वीर पोस्ट करने के मुद्दे पर अहमदनगर, संभाजी नगर और कोल्हापुर में सांप्रदायिक झड़पें हुईं हैं. ऐसे समय में, आरोपी ने नवी मुंबई में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए और दो समुदायों के बीच झगड़ा कराने और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए अपने वॉट्सऐप स्टेटस में औरंगज़ेब की एक तस्वीर पोस्ट की है. इसलिए उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है.’

वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरजीत सुर्वे ने पहले आरोपी को प्रोफाइल पिक्चर हटाने को कहा था. उनका कहना है, 

‘आरोपी ने कहा कि उसका मूड खराब था और उसने प्रोफाइल पिक्चर हटाने का वादा किया था. हालांकि बाद में मैंने नोटिस किया कि इसे हटाया नहीं गया है. इसके बाद मैंने उसके खिलाफ नवी मुंबई के वाशी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.’

पुलिस के अनुसार, आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसे नोटिस जारी किया गया है. आगे की जांच जारी है. उस पर IPC की धारा 153A (दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 298 (दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वीडियो: तारीख: दारा शिकोह को हराने के बाद औरंगज़ेब को कौन सी चुनौती मिली थी?