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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जैसे बड़े केस में मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी क्यों नहीं मिल रही?

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है. इस साल अप्रैल में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के बाद मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेने के लिए कई एप्लिकेशन दायर किए थे. लेकिन गृह मंत्रालय के एक आदेश के कारण मुंबई पुलिस की अपील खारिज हो गई थी.

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त 2023 में CrPC की धारा 268 के तहत लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक आदेश जारी किया था. (फाइल फोटो: आजतक)

गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर चर्चा में है. इस बार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह से. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है. इस साल अप्रैल में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी. उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था. सूत्रों के मुताबिक इसके बाद मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कई आवेदन दायर किए, लेकिन मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी नहीं मिली.

मुंबई पुलिस को क्यों नहीं मिली लॉरेंस की कस्टडी?

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह गृह मंत्रालय का एक आदेश है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गृह मंत्रालय का एक आदेश लॉरेंस बिश्नोई के ट्रांसफर पर रोक लगाता है. लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग स्मगलिंग के एक मामले में अगस्त, 2023 में दिल्ली के तिहाड़ से साबरमती जेल ले जाया गया था. 

इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 268 के तहत लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक आदेश जारी किया था. CrPC की धारा 268 के तहत किसी व्यक्ति को जेल से बाहर नहीं निकाले जाने का आदेश दिया जा सकता है. इसी के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए लॉरेंस बिश्नोई के जेल से बाहर निकलने पर 1 साल के लिए रोक लगाई गई थी.

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लॉरेंस बिश्नोई की आवाजाही पर प्रतिबंध का ये आदेश इस साल अगस्त तक प्रभावी रहना था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि इस आदेश को और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इसका मतलब है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अगर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी होगी, तो ये साबरमती जेल परिसर के अंदर ही संभव होगा.

वीडियो: राम गोपाल वर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई पर क्या कहा?