महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. संपदा निदेशालय (Directorate of Estates) ने लोकसभा से निष्कासित पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया है. विभाग ने उनसे 9B टेलीग्राफ लेन का टाइप-5 बंगला तुरंत खाली करने को कहा है. नोटिस में कहा गया है कि अगर महुआ मोइत्रा ने बंगला खाली नहीं किया, तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा, क्योंकि संसद सदस्यता छिनने के बाद अब वो बंगले की पात्र नहीं रही हैं.
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Mahua Moitra को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. उन्हें अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था. Mahua Moitra को विभाग की तरफ से बंगला खाली करने को कई नोटिस भेजे गए. ये बंगला उन्हें एक सांसद के रूप में आवंटित हुआ था.
आजतक से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार, 16 जनवरी को जारी एक और नोटिस (Notice) में कहा गया है कि महुआ को एक महीने का समय दिया गया था. कोर्ट जाने का मौक़ा भी दिया गया. लेकिन, उन्हें वहां से राहत नहीं मिली. लिहाजा तुरंत बंगला खाली कर दें. क्योंकि अब अगर बंगला खाली नहीं किया, तो बलपूर्वक खाली करा लिया जाएगा.
टीएमसी की फायरब्रांड नेता मोइत्रा को 7 जनवरी को बंगला खाली करने का निर्देश जारी किया गया था. जब बंगला खाली नहीं किया गया, तो 8 जनवरी को संपदा निदेशालय ने घर खाली करने के संबंध में महुआ मोइत्रा से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा. उनसे पूछा गया था कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया. जब महुआ मोइत्रा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो 12 जनवरी को फिर नोटिस जारी किया गया था.
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महुआ मोइत्रा को बतौर सांसद ये बंगला आवंटित किया गया था. लेकिन, 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से निष्कासित होने के बाद इस बंगले का भी आवंटन रद्द कर दिया गया था.
Mahua Moitra पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?इस मामले में महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी. याचिका में महुआ ने मांग की थी कि 2024 लोकसभा चुनाव तक उन्हें आवास में रहने की अनुमति दी जाए. दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 जनवरी को इस मामले की सुनवाई की. दिल्ली हाई कोर्ट ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की. हाईकोर्ट ने महुआ से कहा था कि वो आवास के लिए संपदा निदेशालय से ही आग्रह करें.
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