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"लव-जिहाद के लिए विदेशी फंडिंग" कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Love Jihad: पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अलीम ने उन्हें धोखे से ये विश्वास दिलाया कि वो हिंदू है. शारीरिक संबंध बनाने और फर्जी शादी समारोह आयोजित करने के बाद, उसने पीड़िता पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया.

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कोर्ट ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. (तस्वीर: बरेली कोर्ट)

उत्तर प्रदेश (UP) के बरेली (Bareilly) में एक जज ने ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि भारत की आबादी में बदलाव लाने के लिए ‘लव जिहाद’ का इस्तेमाल किया जा रहा है. और उन्होंने अवैध धर्मांतरण को विदेशी फंडिंग से जोड़ा है. जज ने ये टिप्पणी तब की जब एक मुस्लिम व्यक्ति पर अपनी पहचान को लेकर झूठ बोलने के मामले में फैसला सुनाया जा रहा था. व्यक्ति पर आरोप लगा था कि उसने झूठी पहचान बताकर एक महिला का रेप किया और उन्हें धमकी दी. अदालत ने इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

"अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग"

समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने ये दावा किया. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे समूह हैं जो हिंदू महिलाओं को अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए लुभा रहे हैं. इससे भारत की एकता और सुरक्षा को खतरा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि मनोवैज्ञानिक दबाव और शादी का वादा करके अवैध धर्मांतरण को विदेशी फंडिंग मिल रही है. और इसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है.

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पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम क्यों आया?

न्यायाधीश ने ये आरोप भी लगाया कि ये देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी स्थितियां पैदा करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा था. इसके बाद कोर्ट ने 25 साल के मोहम्मद अलीम को 20 साल की छात्रा के साथ रेप के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अलीम ने पीड़िता को अपना नाम ‘आनंद’ बताया था. बाद में पीड़िता का जबरन गर्भपात कराया गया और उन्हें धमकियां भी मिलीं.

पिता को भी मिली सजा

अदालत ने अलीम के पिता 65 वर्षीय साबिर को भी अपने बेटे के अपराधों में सहायता करने के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अलीम ने उन्हें धोखे से ये विश्वास दिलाया कि वो हिंदू है. शारीरिक संबंध बनाने और फर्जी शादी समारोह आयोजित करने के बाद, उसने पीड़िता पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया. पीड़िता ने कहा कि जान का खतरा होने के कारण उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मानुस पारीक ने बताया कि अलीम को भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है.

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