The Lallantop

MUDA 'स्कैम' मामले में CM सिद्दारमैया को झटका, कोर्ट के फैसले के बाद BJP ने मांगा इस्तीफा

Karnataka MUDA Scam Case: कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने MUDA मामले में CM Siddaramaiah के खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी. राज्यपाल के आदेश के खिलाफ सिद्दारमैया ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया था. अब हाई कोर्ट ने CM सिद्दारमैया की याचिका खारिज कर दी है.

post-main-image
कर्नाटक के राज्यपाल ने CM सिद्दारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी. (फाइल फोटो: PTI)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया (CM Siddaramaiah) की पत्नी को जमीन आवंटन का मामला. वो हाउसिंग साइट्स जो उन्हें साल 2021 में मैसुरु अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने दिए थे. उनकी 3.16 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के बदले. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे 'MUDA घोटाला' कहा जा रहा है. इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने CM सिद्दारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी. उनके इस आदेश के खिलाफ CM सिद्दारमैया ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया था. अब इस पर कोर्ट का फैसला आया है.

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने मंगलवार, 24 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की याचिका खारिज कर दी. जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने कहा कि मामले के तथ्यों की जांच की जरूरत है क्योंकि MUDA की ओर से भूमि सिद्दारमैया के परिवार को दी गई है. कोर्ट ने कहा कि केवल जांच से ही पता चल सकता है कि इसमें भ्रष्टाचार शामिल है या नहीं.

MUDA ‘Scam’: पूरा मामला क्या है?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जुलाई में तीन एंटी-करप्शन एक्टिविस्ट्स ने कर्नाटक के राज्यपाल से संपर्क किया था. इनके नाम हैं- टीजे अब्राहम, स्नेहमयी कृष्णा और प्रदीप कुमार. इन लोगों ने राज्यपाल से CM सिद्दारमैया के खिलाफ केस दर्ज कराने की मंजूरी मांगी थी. 

एंटी-करप्शन एक्टिविस्ट्स ने बताया था सिद्दारमैया की पत्नी पार्वती को MUDA की ओर से 14 हाउसिंग साइट्स मिले. ये आवंटन उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले किया गया था. उनकी 3.16 एकड़ जमीन MUDA ने साल 2021 में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से अधिग्रहित की थी. इससे कथित तौर पर राज्य को 55.80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

ये भी पढ़ें- क्या है 'Muda Scam' जिसमें CM सिद्दारमैया की पत्नी को जमीन देने पर विवाद है?

इससे पहले, 16 अगस्त को राज्यपाल ने CM सिद्दारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी. वहीं CM सिद्दारमैया ने 19 अगस्त को राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. CM सिद्दारमैया ने राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की अपील की थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया और ये वैधानिक नियमों का उल्लंघन है. 

अब कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है

इस याचिका पर 19 अगस्त से छह बार सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी करने के बाद जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने 12 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अब 24 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत के पहले के फैसले को सही ठहराया है.

कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद BJP की कर्नाटक इकाई ने सीएम सिद्दारमैया के इस्तीफे की मांग की है. BJP नेता सीटी रवि ने कहा है कि कानून सबके लिए एक है और कोर्ट के फैसले के बाद CM सिद्दारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए.

वीडियो: MUDA स्कैम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर चलेगा मुकदमा, राज्यपाल से मिली मंजूरी