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प्रज्वल रेवन्ना और पिता के खिलाफ रेप और किडनैपिंग का केस दर्ज, कर्नाटक CD केस की SIT जांच जारी

Prajwal Revanna के खिलाफ राजू HD नाम के शख्स ने Kidnapping का केस दर्ज कराया. आरोप लगाया कि 29 अप्रैल की रात को प्रज्वल के कहने पर एक शख्स उसकी मां को जबरन अपने साथ ले गया.

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प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को भारत से भागकर जर्मनी चले गए (फोटो- इंडिया टुडे)

रेवन्ना CD केस में आरोपी JD(S) सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) और उसके पिता एच.डी. रेवन्ना (HD Revanna) के खिलाफ रेप और किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है (Karnataka CD Case Update). दोनों के खिलाफ FIR पहले ही हो गई थी. तब यौन उत्पीड़न, धमकी और पीछा करने के आरोपों में केस दर्ज हुआ था. अब एक अन्य पीड़िता के बेटे ने आरोपी सांसद पर किडनैपिंग के आरोप भी लगा दिए हैं.

रेप केस कर्नाटक पुलिस की SIT ने दर्ज किया है. अब FIR में IPC की धारा 376(2)(N) (बार-बार बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 354A(1)(ii) (यौन संबंध की मांग), 354(C) (निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल), 354(C) (नग्न या अर्ध-नग्न तस्वीरें अपलोड करना) और IT एक्ट से जुड़ी धाराएं शामिल हैं.

क्या है किडनैपिंग केस?

आरोपी प्रज्वल के खिलाफ राजू HD नाम के शख्स ने अपहरण का केस दर्ज कराया. आरोप लगाया कि 29 अप्रैल की रात को प्रज्वल के कहने पर एक शख्स उसकी मां को जबरन अपने साथ ले गया और बाद में उनके यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल हुआ. राजू ने बताया कि वो और उसकी मां ने प्रज्वल के घर पर छह साल तक काम किया था. और तीन साल पहले नौकरी छोड़ दी थी.

इससे पहले पीड़िताओं में शामिल एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. वो भी सांसद के घर में हाउस हेल्प के तौर पर काम करती थी. आरोप लगाया कि प्रज्वल ने घर पर काम करने वाली कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है. आरोप लगाया गया कि अपराध में प्रज्वल के साथ उसके पिता और होलेनरासीपुर विधायक HD रेवन्ना भी शामिल थे. तब पुलिस ने IPC की धारा 354A, 354D, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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बता दें, यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के साथ ही प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को जर्मनी चला गया था. 2 मई को SIT ने दुनिया भर के सभी इमिग्रेशन सेंटर पर प्रज्वल के खिलाफ ग्लोबल लुकआउट नोटिस जारी किया है. मामले पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रज्वल ने अपनी जर्मनी यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी थी. बताया कि उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था. 

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