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बृजभूषण पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवान का फेक वीडियो बनाकर वायरल कर रहा था, धर लिया गया

आरोपी से अभी पूछताछ चल रही है. उसने किस मंशा से वीडियो डाला था, वो आगे पता चलेगा.

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पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ़्तार किया है. (फ़ोटो/आजतक)

हरियाणा के जींद में एक अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान का वीडियो वायरल हो रहा था. जिसपर पुलिस ने अब खुलासा किया है कि वो फेक है. वीडियो का महिला पहलवान से कोई लेना-देना नहीं है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ़्तार भी किया है. जिस महिला पहलवान के इस वीडियो में होने का दावा किया गया था, उसने जंतर-मंतर पर धरने के वक्त बृजभूषण को लेकर बड़े खुलासे किए थे.

आजतक से जुड़े परमजीत पंवार की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का नाम अमित है. हिसार के बरवाला का रहने वाला है. अभी पढ़ाई कर रहा है. B.A फर्स्ट ईयर का छात्र है. उसी ने ये फेक वीडियो बनाया थी. जींद पुलिस के DSP रवि खुंडिया ने आजतक को बताया, 

“एक-दो दिन से एक अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान का वीडियो वायरल हो रहा था. वो एक वल्गर वीडियो था. जिसमें हमने FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की और एक आरोपी को गिरफ़्तार किया. इन्वेस्टिगेशन में आगे ये सामने आया कि वो वीडियो अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान का नहीं है. वो एक फेक वीडियो है. आरोपी से अभी पूछताछ चल रही है. उसने किस मंशा से वीडियो डाला था, वो आगे पता चलेगा.”

इस मामले में आजतक को एक और वीडियो मिला है. जिसमें एक आदमी ने कहा है कि वो वीडियो उनका है. उनकी महिला मित्र के साथ. उन्होंने कहा,   

“मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि पिछले तीन-चार दिनों से सोशल मीडिया पर मेरा आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया जा रहा है. वो मेरी महिला मित्र के साथ मेरा व्यक्तिगत वीडियो है. जिस अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान का नाम जोड़कर इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, उनको मैं नहीं जानता हूं. यह वीडियो करीब़ एक साल पुराना है. मैं इस आपत्तिजनक वीडियो के मामले में पुलिस की पूरी सहायता करूंगा ताकि पता चल सके कि किसी ने ये वीडियो वायरल क्यों किया.”

पुलिस ने आगे चेतावनी भी दी कि उस वीडियो को आगे कोई शेयर करेगा तो उसके खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान ने बृजभूषण पर आरोप लगाए थे  

रिपोर्ट के मुताबिक इस ख़बर को लेकर सोशल मीडिया पर एक और बात चर्चा में है. कि जिस महिला पहलवान का ये वीडियो होने का दावा किया गया था उन्होंने जंतर-मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान गंभीर आरोप लगाए थे.

बृजभूषण सिंह केस में 23 सितंबर को अगली सुनवाई

आजतक से जुड़े संजय शर्मा कि रिपोर्ट के मुताबिक 16 सितंबर को यौन शोषण मामले में गोंडा से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पेश हुए थे. कोर्ट में बृजभूषण के ख़िलाफ दर्ज यौन शोषण के आरोप तय करने पर बहस हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट से कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने आरोपों से अभी बरी नहीं किया है. साथ ही दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि महिला के साथ किसी भी तरह की अभद्रता या उसकी गरिमा का हनन करने के उद्देश्य से की गई कोई भी हरकत IPC की धारा 354 के तहत ही आती है. इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख़ 23 सितंबर दी है.

बृजभूषण के ख़िलाफ दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया है. ऐसे मामलों में तीन साल की सजा का प्रावधान है. 

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