क्या आप जानते हैं IEPF द्वारा प्रकाशित हुई रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में तकरीबन 50,000 करोड़ से अधिक मूल्य के शेयर्स एवं डिविडेंड्स उनके सही हकदार के पास हैं ही नहीं. हो सकता है कि इनमें से कुछ शेयर्स या डिविडेंड्स आपके भी हों और आपको पता ही न हो. हो सकता है आप ये बात जानते भी हों, लेकिन आप इन फंसे हुए शेयर्स और डिविडेंड्स को वापस कैसे लाएं, इस बात से अंजान हों. ये भी सकता है कि आप जानते हों इसे कैसे वापस लाएं, लेकिन आप इन्हें वापस लाने की प्रक्रिया से हार मान गए हैं. अगर आप ये समझ पा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं. हर साल, हज़ारों निवेशक इस स्थिति का सामना करते हैं.
प्रचार-प्रसार: जानें IEPF में फंसे शेयर्स एवं डिविडेंड्स को निकालने का तरीका
The Wealth Finder एक तरह का इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल एडवाइजरी ग्रुप है जो किसी कारणवश लोगों के फंसे हुए शेयर्स एवं उनके डिविडेंड्स को सही हकदार तक पहुंचाता है.
IEPF नियमों के अनुसार अगर कोई निवेशक लगातार सात वर्षों तक डिविडेंड क्लेम नहीं करता है तो उसके संबंधित शेयरों को IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाता है. राघव चौधरी, सीओओ, The Wealth Finder बताते हैं कि ये परिस्थिति अक्सर आती है, जब एक निवेशक अपना एड्रेस चेंज कर लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है. ऐसी परिस्थिति में डिविडेंड्स अक्सर क्लेम ही नहीं हो पाते और शेयर्स IEPF में चले जाते हैं. लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है. ऐसे शेयर्स और डिविडेंड्स आप वापस पा सकते हैं. इन शेयर्स और डिविडेंड्स को वापस लाने की प्रक्रिया में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि IEPF द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार IEPF में फाइल किए गए 50% से जायदा क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं.
कैसे जाने आपके शेयर्स IEPF में ट्रांसफर हो चुके हैं?राघव आगे बताते हैं कि पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके शेयर्स IEPF में ट्रांसफर हुए भी हैं या नहीं. हर कंपनी अपनी वेबसाइट पर IEPF में ट्रांसफर हुए शेयर्स एवं डिविडेंड्स की लिस्ट पब्लिश करती है. आप वहां जाकर ये जानकारी ले सकते हैं.
दूसरा तरीका है कि आप IEPF के पोर्टल पर भी जाकर, अपना नाम और अपने पिता का नाम डाल कर, अपने शेयर्स एवं डिविडेंड्स के बारे में जान सकते हैं. राघव बताते हैं कि "The Wealth Finder" के पास अपना एक डेटाबेस है जिसमें उन सभी शेयरहोल्डर्स का डेटा है जिनके शेयर्स/डिविडेंड्स IEPF में ट्रांसफर हो गए हैं. इसीलिए जानकारी के लिए आप The Wealth Finder से भी कनेक्ट कर सकते हैं.
IEPF से शेयरों को क्लेम करने की प्रक्रियाजब आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके शेयर्स IEPF में हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से क्लेम कर सकते हैं.
1. KYC अपडेट: आप कंपनी को अपने KYC डाक्यूमेंट्स सबमिट करें और अपनी KYC अपडेट करवाएं.
2. Entitlement Letter: KYC अपडेट के बाद कंपनी से ये लेटर प्राप्त करें. इस लेटर में शेयर्स और डिविडेंड्स की संपूर्ण जानकारी होती है.
3. MCA Registration एवं IEPF फॉर्म फाइलिंग: मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) पर लॉगिन ID क्रिएट कीजिए और Entitlement लेटर की सहायता से IEPF - 5 फॉर्म फाइल करिए.
4. दस्तावेज़ जमा करें: IEPF क्लेम फाइल करने के बाद सभी डाक्यूमेंट्स को सही तरीके से तैयार करें और कंपनी के नोडल अफसर के पास जमा कराएं.
The Wealth Finder एक ऐसा इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल एडवाइजरी ग्रुप है जिसका उद्देश्य ही ऐसे शेयर्स एवं डिविडेंड्स को IEPF से वापस प्राप्त करने में और ऐसे मसलों का हल करना है.
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