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BHU यौन उत्पीड़न मामले में गैंगरेप की धारा जोड़ी गई, पीड़िता ने पुलिस को क्या-क्या बताया?

IIT-BHU यौन उत्पीड़न मामले में धारा 376 के अलावा धारा 509 भी जोड़ी गई है. ये तब लगाई जाती है जब उत्पीड़न में किसी डिवाइस या उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है.

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IIT-BHU की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर BHU के विद्यार्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. (फोटो क्रेडिट - पीटीआई)

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में एक छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न (IIT-BHU Girl Molestation) के मामले में नई धाराएं जोड़ी गई हैं. पीड़िता के बयान के बाद इसमें सामूहिक बलात्कार के आरोप में लगने वाली आईपीसी की धारा 376 और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए यौन उत्पीड़न के आरोप की धारा 509 भी जोड़ी गई हैं.

आजतक से जुड़े रोशन जायसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज कर लिया है. साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने भी पीड़िता का बयान दर्ज हो चुका है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि आरोपियों ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए और वीडियो बनाया.

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पीड़िता ने अपने बयान में क्या बताया?

रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वो 2 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे अपने न्यू गर्ल्स हॉस्टल से टहलने के लिए निकली थी. यहां उसे एक दोस्त मिल गया. दोनों कुछ दूर आगे चले ही थे कि एक बुलेट पर 3 युवक कैंपस में घुस आए. इन युवकों ने जबरदस्ती दोनों को अलग-अलग कर दिया. बाहर से आए अज्ञात युवकों ने पीड़िता को अलग ले जाकर डराया-धमकाया और उसका यौन उत्पीड़न किया.

पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर धमकाया कि अगर घटना के बारे में किसी को बताया तो क्लिप वायरल कर देंगे. उन्होंने जबरन छात्रा का मोबाइल नंबर भी ले लिया. इस घटना को करीब 1 हफ्ता होने को आया है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है.

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उधर, विश्वविद्यालय के बच्चे इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

विद्यार्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़कर, उन्हें कड़ी सजा दी जाए. साथ ही सुरक्षा के लिहाज से IIT कैंपस की बाउंड्री को अलग कर दिया जाए. सुरक्षा बढ़ाई जाए और कैंपस में किसी को भी आने की अनुमति न हो. 

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