तेलंगाना की हैदराबाद सीट से BJP कैंडिडेट माधवी लता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मुस्लिम महिला वोटर्स के साथ गलत व्यवहार के आरोप में उनपर केस दर्ज किया गया है. हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में माधवी लता के खिलाफ चुनाव को प्रभावित करने के लिए IPC की धारा 171 C,186, 501(C) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है. हैदराबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस ने एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में इसकी जानकारी दी है.
मस्जिद पर काल्पनिक तीर चलाया, अब मुस्लिम महिलाओं के चेहरे से बुर्का हटवाया, माधवी लता पर FIR
Lok Sabha Election 2024: हैदराबाद से BJP कैंडिडेट Madhavi Latha की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. Hyderabad में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन पर IPC की अलग-अलग धाराओं में केस हुआ है. क्या मामला है?
हैदराबाद से BJP की कैंडिडेट माधवी लता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वायरल वीडियो में वो पोलिंग बूथ पर महिलाओं के वोटर आईडी चेक करती नजर आ रही है. इस दौरान माधवी लता महिलाओं से उनका बुर्का हटवाकर उनके चेहरे का मिलान करती भी दिख रही हैं. यह वीडियो पुराने हैदराबाद शहर के एक पोलिंग बूथ का बताया जा रहा है.
इस वीडियो के सामने आने के बाद माधवी लता की सफाई भी सामने आई है. उन्होंने कहा
मस्जिद की ओर काल्पनिक तीरमैं प्रत्याशी हूं और कानून के मुताबिक मुझे अपने क्षेत्र के मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड और उन्हें फेस मास्क के बिना देखने का अधिकार है. मैं पुरुष नहीं, महिला हूं. मैंने काफी विनम्रता के साथ उनसे निवेदन किया. मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आईडी कार्ड के साथ आपको भी देख सकती हूं. अगर कोई इस घटना को बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि कि वह डर रहा है.
माधवी लता इससे पहले मजिस्द की तरफ काल्पनिक तीर छोड़ने को लेकर विवादों में घिरी थीं. उनपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी. हैदराबाद में 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर निकली शोभायात्रा के दौरान ये घटना घटी थी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. वीडियो में माधवी लता अपने हाथों को ऐसे फैला रही हैं, जैसे कि वह एक तीर खींच रही हों. वीडियो में दिख रहा है कि माधवी एक मस्जिद की ओर काल्पनिक तौर पर तीर से निशाना लगा रही हैं. वीडियो पर विवाद के बाद माधवी लता ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए दावा किया कि वीडियो अधूरा है और एडिट किया गया है. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो उससे माफी मांगना चाहेंगी.
हालांकि, विवाद के तूल पकड़ने के बाद माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. आजतक के अब्दुल बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अप्रैल को माधवी लता के खिलाफ आईपीसी की धारा 295-ए के तहत मामला दर्ज किया गया. आईपीसी की धारा 295-ए में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है या इससे संबंधित बयान देता है, तो उसे इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा.
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बता दें कि 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इसमें हैदराबाद की लोकसभा सीट भी शामिल है. AIMIM चीफ और मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके खिलाफ BJP ने माधवी लता को टिकट दिया है. वहीं कांग्रेस ने यहां से मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को अपना उम्मीदवार बनाया है.
वीडियो: जमघट: PM मोदी, ओवैसी, BJP से टिकट और चुनाव आयोग पर माधवी लता ने क्या बता दिया?