शादी में जूता चुराई शायद इकलौती चोरी है जिसे करने पर इनाम के साथ शाबाशी मिलती है. वरना छोटी हो या बड़ी, चोरी करने वाले के हाथ सजा और बदनामी ही आती है. हरियाणा में तो जूते चुराने के लिए दो लोगों को ऐसी सजा मिली है कि लोग शादी में दूल्हे के जूते चुराने से भी डरेंगे. इन दो व्यक्तियों को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है. ये दोनों दोषी लुटेरे बताए गए हैं. कोर्ट ने कारावास सुनाने के साथ इन पर जुर्माना भी ठोका है.
दुकान से 4 जोड़ी जूते चुराए थे, ऐसी सजा मिली है लोग शादी में दूल्हे का भी जूता नहीं चुराएंगे
पिस्तौल दिखाकर आरोपियों ने दुकानदार को धमकाया और 8 हजार रुपए की कीमत के चार जोड़ी जूते चुरा कर भाग गए थे.
जूते चुराने का ये मामला हरियाणा के रेवाड़ी जिले का है. 12 सितंबर, 2021 के दिन रेवाड़ी स्थित मोती चौक पर अशोक कुमार अपनी जूते की दुकान पर बैठे थे. उसी दौरान इलाके के बंजारवाड़ा मोहल्ले के रहने वाले काली उर्फ कालिया और दीपक उर्फ दीपू बल्लू नाम के दो शख्स मोटरसाइकिल पर आए. दोनों ने दुकानदार अशोक को पिस्तौल दिखाकर धमकाया. अशोक के पड़ोस के दुकानदारों को भी धमकी दी.
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों ने चार जोड़ी जूते पैक किए और उन्हें लेकर चलते बने. इन जूतों की कुल कीमत 8 हजार रुपये बताई गई. रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद दोनों लुटेरों ने शहर में एक और डकैती की घटना को अंजाम दिया था.
घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की. दोनों को कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ शहर के एक पुलिस थाने में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई थीं. इसके बाद जांच आगे बढ़ी. पुलिस ने दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
1 जुलाई, 2023 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. दोनों आरोपियों को कोर्ट ने मामले में दोषी ठहराया. सोमवार, 3 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को 7 साल की सजा सुना दी. एडिशनल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों पर 41 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने ये भी कहा कि जुर्माना न देने पर दोनों की सजा 6 महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी.
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