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ओम प्रकाश चौटाला बोले थे, 'बूढ़ा हूं कम सजा दो', कोर्ट ने सजा के साथ भयंकर जुर्माना ठोका

आय से अधिक मामले में दोषी पाए गए थे ओम प्रकाश चौटाला.

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ओम प्रकाश चौटाला पहले भी 10 साल की सजा काट चुके हैं | फाइल फोटो : इंडिया टुडे

आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा (Haryana) के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है. शुक्रवार, 27 मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में ओम प्रकाश चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका. इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेता की चार संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी. ओम प्रकाश चौटाला की ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में स्थित हैं.

आजतक से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला को 5 लाख रुपए सीबीआई को देने होंगे. ऐसा ना करने पर उन्हें 6 महीने की और सजा हो सकती है. शुक्रवार को अदालत ने कोर्ट रूम से ही चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया. हालांकि, इसके बाद चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया. लेकिन, जज ने कहा कि वे हाई कोर्ट जाएं.

सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा?

इससे पहले गुरुवार, 26 मई को ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर कोर्ट में बहस हुई थी. इस दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम ने कहा था कि वे बूढ़े, विकलांग और बीमार हैं, ऐसे में उन्हें कम से कम सजा दी जाए. इसके जवाब में सीबीआई के वकील का कहना था कि चौटाला के खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन कोई रियायत ना देते हुए उन्हें अधिकतम सजा ही दी जानी चाहिए. सीबीआई के वकील ने आगे कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है, चूंकि ये मामला भ्रष्टाचार का ही इसलिए कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जो समाज में मिसाल बन सके.

ओम प्रकाश चौटाला की संपत्ति आय से कितनी ज्यादा?

आजतक से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को अपनी चार्जशीट में बताया था कि 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक पदों का गलत इस्तेमाल करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति कमाई. इस दौरान वे 5 साल से ज्यादा समय तक हरियाणा के सीएम भी रहे. सीबीआई के मुताबिक चौटाला के पास आय से 189.11 पर्सेंट संपत्ति ज्यादा थी. वे अपनी 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति का कोई सोर्स नहीं बता सके.

चौटाला के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जांच शुरू की थी. ED ने बताया था कि पद पर रहते हुए चौटाला ने आय से ज्यादा पैसे की कमाई की और उसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया. 2019 में ED ने चौटाला की 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. इसके बाद जनवरी 2021 में दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आरोप तय किए थे.

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