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Scorpio के एक्सीडेंट में बेटे की मौत, पिता ने बड़ा आरोप लगा Anand Mahindra पर केस ठोका

कानपुर में आनंद महिंद्रा सहित 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. घटना जनवरी, 2022 की है, लेकिन केस अब किया गया है.

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आनंद गोपाल महिंद्रा सहित 13 लोगों के खिलाफ रायपुरवा थाने में FIR दर्ज कराई गई है. (फोटो: आजतक)

उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद गोपाल महिंद्रा (Anand Gopal Mahindra) के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. आनंद महिंद्रा के साथ कंपनी के 12 और कर्मचारियों के खिलाफ केस किया गया है. आरोप है कि महिंद्रा कंपनी की स्कॉर्पियो गाड़ी में एयरबैग ‘नहीं’ लगाए गए थे. FIR में कहा गया है कि कानपुर में कंपनी के एक डीलर ने ‘धोखे से’ बिना एयरबैग वाली गाड़ी बेच दी. उस गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ, तो एयरबैग नहीं होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई.

आजतक के सिमर चावला की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि ये शिकायत कानपुर के रहने वाले राजेश मिश्रा ने की है. उन्होंने बताया है कि अपने इकलौते बेटे अपूर्व मिश्रा को उन्होंने महिंद्रा स्कॉर्पियो गिफ्ट की थी. इस गाड़ी से ही 14 जनवरी, 2022 को उनका बेटा अपूर्व अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर लौट रहा था. पिता ने बताया है कि कोहरे के कारण गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी. इस हादसे में अपूर्व की मौत हो गई.

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राजेश मिश्रा के मुताबिक उन्होंने कानपुर के तिरुपति ऑटोमोबाइल्स से गाड़ी खरीदी थी. बेटे की मौत के बाद 29 जनवरी को वो गाड़ी लेकर शोरूम पहुंचे और गाड़ी की खामियों के बारे में बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि सीट बेल्ट लगे होने के बावजूद एयरबैग नहीं खुला और उन्हें धोखे से यह कार बेची गई. पीड़ित राजेश मिश्रा ने कहा कि अगर गाड़ी की सही से जांच की गई होती तो उनके बेटे की मौत नहीं होती. 

आरोप है कि इसी मुद्दे पर बात करते समय कंपनी के कर्मचारियों ने राजेश मिश्रा से बहस और गाली-गलौज की. पीड़ित का आरोप है कि कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों ने उनसे और उनके परिवार से अभद्रता की और ‘जान से मारने की धमकी’ भी दी. बाद में स्कॉर्पियो को उठाकर महिंद्रा कंपनी के शोरूम में सामने खड़ा कर दिया गया. राजेश का दावा है कि कंपनी ने गाड़ी में एयरबैग नहीं लगाए थे. 

अब इस मामले में आनंद गोपाल महिंद्रा सहित 13 लोगों के खिलाफ रायपुरवा थाने में FIR दर्ज कराई गई है. इसमें आनंद महिंद्रा के अलावा कंपनी के डीलर तिरुपति ऑटो के मैनेजर और कंपनी के अन्य कर्मियों के नाम शामिल हैं. इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाही), 304-A (लापरवाही से मौत) और कई दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. कानपुर पुलिस का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच की कर उचित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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