"घटना का पता तब चला जब लड़की ने अपने स्कूल में 'गुड टच ऐंड बैड टच' सेशन के दौरान ये बातें बताईं."स्कूल की एक काउंसलर ने शुक्रवार, 18 मार्च को, FIR दर्ज कराई.
इंडिया टुडे से जुड़े पंकज खेलकर की रिपोर्ट के मुताबिक़, पुणे पुलिस ने बलात्कार और मोलेस्टेशन के आरोप में IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता के 45 वर्षीय पिता और किशोर भाई पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया है. वहीं, उसके 60 वर्षीय दादा और 25 वर्षीय चचेरे मामा पर धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह भी बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी.
बच्चों के बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन. (प्रतीकात्मक छवि)
पुलिस ने कहा कि चारों आरोपी एक-दूसरे की हरकतों से अनजान थे, इसलिए इसे गैंग रेप का मामला नहीं माना जा सकता.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के कुल 3,71,503 मामले दर्ज किए गए थे. ये संख्या 2019 के आंकड़ों की तुलना में 8.3% की गिरावट है. ज़्यादातर मामले 'पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' के तहत दर्ज किए गए थे. इसके बाद 'महिलाओं की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला' (23%), 'अपहरण और महिलाओं का अपहरण' (16.8%) और 'बलात्कार' (7.5%) के मामले थे.
कल से लोग सोशल मीडिया पर ये ख़बर शेयर करते हुए अपनी निराशा ज़ाहिर कर रहे हैं. 'इज़ दिस फ़ॉर रियल!' या 'आर वी लिविंग इन द 21st सेंचुरी!' जैसी बातें लिख रहे. उन्हें बताना है - हां, वी आर इन द 21st सेंचुरी ऐंड दिस इज़ फ़ॉर रियल.