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पत्नी पर एडल्ट्री का आरोप लगा कर तस्वीरें कोर्ट में दिखा दीं, जज ने पति को डीपफेक वाला झटका दिया

पति ने फ़ैमिली कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी. फ़ैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसे अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने 75,000 रुपये का गुजारा भत्ता देना होगा.

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फ़ैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसे अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने 75,000 रुपये का गुजारा भत्ता देना होगा. (फ़ोटो/Unsplash/आजतक)

एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट ने में अपनी पत्नी की 'आपत्तिजनक' तस्वीरें पेश कर, उस पर अडल्ट्री का आरोप लगाया. लेकिन कोर्ट ने तस्वीरें देखकर उसकी गुजारा भत्ता नहीं देने की याचिका ख़ारिज कर दी. कहा कि 'डीपफेक' के इस युग में इन तस्वीरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इन कथित तस्वीरों को फ़ैमिली कोर्ट के समक्ष सबूत के तौर पर प्रमाणित करना होगा.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़ पति ने फ़ैमिली कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी. फ़ैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसे अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने 75,000 रुपये का गुजारा भत्ता देना होगा. पत्नी मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएट है, लेकिन अलग होने के बाद वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है. और नौकरी नहीं कर रही है.

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रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अडल्ट्री का आरोप पहले फ़ैमिली कोर्ट में नहीं उठाया गया था. हो सकता है कि याचिकाकर्ता की तरफ से उठाया गया हो, लेकिन किसी वजह से फ़ैमिली कोर्ट में मामला नजरअंदाज कर दिया गया हो. ऐसे में याचिकाकर्ता को पुनर्विचार की मांग करनी चाहिए थी. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया.

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने पत्नी की कथित तस्वीरों की जांच की और कहा,

"यह स्पष्ट नहीं है कि तस्वीरों में दिख रही महिला वास्तव में पत्नी थी या नहीं. हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि हम डीपफेक के युग में रह रहे हैं और इसलिए, यह एक ऐसा पहलू है जिसे याचिकाकर्ता को फ़ैमिली कोर्ट के समक्ष सबूत के तौर पर प्रमाणित करना होगा."

रिपोर्ट के मुताब़िक हाई कोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट के गुजारा भत्ता आदेश को बरकरार रखते हुए पति की अपील को ख़ारिज कर दिया. 

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