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जेल में ही रहेंगे CM केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी. इस फैसले को ED ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी.

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. (फाइल फोटो: PTI)
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कनु सारदा

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अभी जेल में ही रहेंगे. दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें CM केजरीवाल की जमानत का आदेश दिया गया था. इंडिया टुडे की कनु सारदा की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलों पर ठीक से विचार नहीं किया.

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी. वहीं ED ने 21 जून को इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. इस पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने सुनवाई की. उन्होंने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि फैसले की घोषणा होने तक राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी.

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25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया. जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली ED की याचिका स्वीकार कर ली. हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ED को केजरीवाल की बेल के खिलाफ अपनी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया और न ही ED के दस्तावेजों पर गौर किया. कोर्ट ने कहा कि ED की अपील पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.

वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से असहमत है और पार्टी इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. AAP की ओर से कहा गया है कि जमानत के आदेश को इस तरह से रोका नहीं जा सकता और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है.

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. मई में उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. 2 जून को CM केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था.

वीडियो: CM केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?