दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका (Arvind Kejriwal Bail) पर फैसला 5 जून तक सुरक्षित रख लिया है. अब CM केजरीवाल को 2 जून को वापस जेल जाना होगा. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनको 1 जून तक के लिए ही अंतरिम जमानत मिली थी. ताकि वे आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकें.
अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जाना होगा जेल, जमानत पर फैसला सुरक्षित
अरविंद केजरीवाल ने अपनी खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत 7 दिनों के लिए बढ़ाए जाने की अपील की थी.

अरविंद केजरीवाल ने अपनी खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत 7 दिनों के लिए बढ़ाए जाने की अपील की थी. उनकी ओर से इस मामले में एन हरिहरन और ED की ओर से ASG एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी ईडी की ओर से ऑनलाइन सुनवाई में जुड़े.
ED ने कोर्ट में दिल्ली शराब नीति मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर केजरीवाल के जमानत याचिका का विरोध किया. ED ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाल ने तथ्यों को छुपाया है और अपने स्वास्थ्य सहित दूसरे मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं.
इसके जवाब में केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिए बयानों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है. वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं.
ED के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया,
केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत दावा किया कि वो 2 जून को आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, जबकि उसी समय उन्होंने जमानत के लिए आवेदन भी किया था.
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इसके अलावा मेहता ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल मेडिकल टेस्ट कराने की जगह लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे थे. इसका मतलब है कि वो बीमार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल का यह कहना कि उनका वजन 7 किलो घटा है, पूरी तरह से गलत है बल्कि सच्चाई तो ये है कि उनका वजन एक किलो बढ़ा है.
इसके अलावा ED की ओर से पेश हुए ASG राजू ने कोर्ट में दलील दी कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर चुनाव प्रचार करने के लिए रिहा करने का आदेश दिया था. लेकिन वो यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं. अगर उनको अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है तो इस कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कैसे कर सकते हैं.
वीडियो: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार