The Lallantop

गर्लफ्रेंड ने बात करना बंद किया तो गला रेतकर हत्या कर दी, कोर्ट ने महज 9 सुनवाई में सजा सुना दी

Bulandshahr Girl Murder Case: यूपी के बुलंदशहर में हुई इस वारदात के आरोपी अदनान ने हत्या के बाद मीडिया के सामने फिल्मी अंदाज में अपना जुर्म कबूला था. कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही मुजरिम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

post-main-image
यूपी के बुलंदशहर में आसमां हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. (तस्वीर-सोशल मीडिया)

यूपी के बुलंदशहर में आसमां हत्याकांड में कोर्ट ने अदनाम नाम के शख्स को मुजरिम मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने मात्र 78 दिन में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

इंडिया टुडे से जुड़े मुकुल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बुलंदशहर के SSP ने मामले पर बताया कि घटना के 9 दिन में ही पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने 13 कार्य दिवस में ही आरोपी अदनान उर्फ बल्लू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने आगे कहा कि खलनायक फिल्म के किरदार बल्लू से प्रेरित आरोपी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है.

क्या था मामला?

बता दें कि बीती 11 जून को बुलंदशहर के खुर्जा में एक कब्रिस्तान में आसमां का शव मिला था. आसमां की गला रेतकर हत्या की गई थी. मामले में मृतका के पति सलीम ने अदनान पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई थी. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी अदनान उर्फ बल्लू को गिरफ्तार किया था. साथ ही हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया था.

ये भी पढ़ें- UPSC Prelims पास करने पर ही अभ्यर्थियों को मिले 1-1 लाख रुपये, अगर मेंस भी क्लियर किया तो...

घटना के बाद आरोपी बल्लू ने मीडिया के सामने फिल्मी अंदाज में अपना जुर्म कबूला था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में अदनान कहता दिखता है कि आसमां ने उसे प्यार में धोखा दिया था. और प्यार में धोखे की सजा केवल मौत है. उसने आगे कहा कि आसमां और उसके प्रेम संबंध करीब ढाई साल से चल रहे थे. आसमां को उसने फोन भी दिलाया था. उनसे कहा कि आसमां ने किसी और व्यक्ति से बातचीत शुरू कर दी थी. जिसके चलते उसने आसमां की हत्या की योजना बनाई. उसने आगे कहा था कि वह खलनायक फिल्म के बल्लू बलराम से प्रभावित है.

प्रत्यक्षदर्शी ने मामले की पोल खोली

ADGC विजय कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी को मर्डर करते हुए, एक वहीदन नाम की महिला ने देखा था. पुलिस ने आई विटनेस को कोर्ट में पेश किया था. उसने हत्या किस तरह से की गई उसे कोर्ट में साबित किया. इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में आरोपी अदनान को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.  

वीडियो: गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई तो उसकी रूममेट को मार डाला, CCTV में कैद हुई पूरी घटना