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नई टैक्स स्कीम में साढ़े 7 लाख रुपये तक कैसे बचेगा टैक्स? 87A का खेल समझ लीजिए

टैक्स स्लैब के हिसाब से तो 3 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा. तो फिर 7.50 लाख रुपये तक टैक्स कैसे बचेगा? इसका जवाब मिलता है इनकम टैक्स के सेक्शन 87A से.

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सांकेतिक तस्वीर. (इंडिया टुडे)

नए बजट में इनकम टैक्स छूट की जो उम्मीद थी वो तो पूरी हो न सकी. क्योंकि वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर कोई ऐलान नहीं किया. जो पिछले साल के बजट में टैक्स स्लैब बनाई गई थीं वही आगे भी लागू रहेंगी. यानी पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. जबकि नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 7 सात लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. पहले आप टैक्स स्लैब पर एक नज़र डाल लीजिए.

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बजट 2023-24 का New Tax Regime

0 से तीन लाख - 0
3 से 6 लाख - 5%
6 से 9 लाख - 10%
9 से 12 लाख - 15%
12 से 15 लाख - 20%
15 से ज्यादा लाख - 30%

कैसे मिलेगी छूट?

ऊपर हमने आपको बताया कि नई टैक्स स्लैब में साढ़े 7 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन टैक्स स्लैब के हिसाब से तो 3 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा. तो फिर 7.50 लाख रुपये तक टैक्स कैसे बचेगा? इसका जवाब मिलता है इनकम टैक्स के सेक्शन 87A से. साल 2023 के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 87A जोड़ा. इस सेक्शन के तहत 25 हजार रुपये की छूट मिलती है.

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तो आइए अब जोड़ते हैं इनकम टैक्स. नई टैक्स रिजीम के हिसाब से 3 लाख से 6 लाख तक 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. यानी कुल देनदारी बनी 15 हजार रुपये. इसके बाद 6 लाख से 7 लाख. यानी एक लाख रुपये. तो टैक्स रिजीम के हिसाब से इस एक लाख रुपये पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा. यानी देनदारी बनी 10 हजार रुपये. तो कुल टैक्स बना 25 हजार रुपये. लेकिन 87A के तहत 25 हजार रुपये की रिबेट लगेगी यानी छूट मिलेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

लेकिन नौकरी पेशा लोग 50 हजार रुपये तक और छूट पा सकते हैं. सरकार की तरफ से नौकरी पेशा लोगों के लिए 50 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है. यानी नई टैक्स रिजीम के हिसाब से कुल मिलाकर साढ़े 7 लाख रुपये तक टैक्स में छूट मिल सकती है.

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