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हाई कोर्ट के फैसले के बाद BJP ने उठाए केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल, क्या बोली AAP?

दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद BJP आम आदमी पार्टी पर हमलावर है. वहीं AAP ने हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जाहिर की है, कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

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CM केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद BJP प्रवक्ता और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद BJP ने AAP पर हमला तेज़ कर दिया है. BJP अब कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए CM केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है. BJP मांग कर रही है कि AAP दिल्ली की जनता से माफी मांगे. वहीं AAP ने कहा है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. CM केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

AAP बोली- 'हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा'

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जाहिर की है. AAP नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा,

"आज हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसका हम सम्मान करते हैं और सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे. हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है."

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी.

यहां पढ़ें- अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, HC ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

BJP बोली- 'AAP का अहंकार चकनाचूर'

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद BJP की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया. BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने AAP और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा,

"आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है. स्वघोषित कट्टर ईमानदार (अरविंद केजरीवाल) का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है."

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो तथ्य सामने आए हैं, वो बेहद गंभीर हैं. उन्होंने कहा,

"कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जी की भूमिका सूत्रधार के तौर पर स्पष्ट और संदिग्ध है, इसलिए हिरासत में रखने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं."

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले में ED का प्रतिनिधित्व कर रहे ASG एसवी राजू ने कहा,

"आज जो फैसला आया, वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि सबूत मिले हैं. मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी है लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है."

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ED के पास पर्याप्त सबूत हैं और केजरीवाल को इसमें जांच और पूछताछ से छूट नहीं दी जा सकती है.