बिहार में बीएड (Bihar bed appointment) पास किए हुए 20 हजार से ज्यादा नियोजित शिक्षकों (Bihar Primary Teachers) को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने प्राइमरी (कक्षा 1 से 5 वीं तक) के नियोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य बताया है. इनकी नियुक्ति छठे चरण के तहत हुई थी. कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ डीएलएड (D.El.Ed) डिग्री धारक उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे. पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखें.