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राम रहीम के खिलाफ भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, बेअदबी मामले में चलेगा केस

पंजाब की Bhagwant Mann सरकार ने Gurmeet Ram Rahim के खिलाफ बेअदबी के तीन मामलों में केस चलाने की मंजूरी दे दी है. ये मामले साल 2015 के हैं

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राम रहीम के खिलाफ चलेगा पंजाब में केस (फाइल फोटो)

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Parol) की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. पंजाब की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Govt) ने राम रहीम के खिलाफ बेअदबी के तीन मामलों में केस चलाने की मंजूरी दे दी है. राम रहीम के साथ डेरा सच्चा समिति के तीन सदस्यों प्रदीप क्लेर, हर्ष धुरी और संदीप बरेटा के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. 
बेअदबी के ये मामले साल 2015 के हैं. जिसके बाद सिख समुदाय की तरफ से व्यापक तौर पर प्रदर्शन हुए थे. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मार्च में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअदबी के आरोप में चल रहे तीन मामलों की जांच पर रोक लगाई थी. जिसे भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 18 नवंबर को पंजाब सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को हटा लिया. कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा. जिसके बाद राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल शुरू किए जाने का रास्ता साफ हो गया.

क्या हैं मामले?

अब बेदअबी के मामले क्या हैं, आइये जानते हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पहला मामला एक जून 2015 का है. जब फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में गुरुद्वारा से गुरुग्रंथ साहिब की बीड़ चोरी हुई थी. दूसरी घटना फरीदकोट के बरगाड़ी में आपत्तिजनक पोस्टर लगाने का है. वहीं तीसरा मामला 12 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी में गुरुग्रंथ साहिब की चोरी हुई बीड़ के पन्ने फाड़ने का है. इसके बाद सिख संगठनों ने कोटकपुरा और बहबल कलां में विरोध-प्रदर्शन किया. पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई थी. 

जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे. इन तीनों मामले में पंजाब पुलिस की SIT राम रहीम समेत अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर चुकी है. राम रहीम की बात करें तो रेप और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है. हाल ही में राम रहीम को 20 दिन की परोल- फरलो मिली थी.  

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