अपनी महिला मित्र की विशेष खातिरदारी के चक्कर में एयर इंडिया के एक पायलट को लेने के देने पड़ गए हैं. वाक़या 27 फ़रवरी का है. दुबई से दिल्ली की फ्लाइट के दौरान जहाज़ के पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट से नज़ारे दिखाने की पेशकश की. यही नहीं, आरोप है कि उसने एक क्रू मेंबर से कॉकपिट में ही महिला के लिए शराब और तकिया भिजवाने का आदेश भी दिया.
पायलट ने कॉकपिट में बुलाकर महिला दोस्त की खातिरदारी की, कितनी सजा होगी जान लीजिए
कॉकपिट में पायलट के अलावा कौन जा सकता है? क्या नियम हैं? सब यहां पता चल जाएगा.
इन आरोपों पर अब डाइरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA और एयर इंडिया ने जांच शुरू कर दी है. एयर इंडिया ने एक बयान जारी करके कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं की जाती है. इसी तरह DGCA ने भी कहा है कि पायलट ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मामले की जांच की जा रही है.
पायलट के खिलाफ शिकायत एक क्रू मेंबर ने की थी. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट अपनी मित्र को फ़्लाइट के दौरान लिविंग रूम जैसा अनुभव करवाना चाहता था. इसलिए उसने बिज़नेस क्लास का खाना, शराब और तकिए कॉकपिट में भेजने का आदेश दिया. क्रू मेंबर ने शिकायत में ये भी कहा है कि पहले पायलट अपनी मित्र को बिज़नेस क्लास में सीट दिलवाना चाहता था. लेकिन सीट उपलब्ध न होने पर उसने महिला को कॉकपिट में ही बैठा लिया.
ये खबर पढ़ने के बाद आपके मन में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे. क्या कॉकपिट में कोई भी बाहरी व्यक्ति जा सकता है? कॉकपिट में कौन जा सकता है? क्या इसके कोई नियम-कानून हैं? और अगर पायलटों के अलावा कोई और व्यक्ति कॉकपिट में घुसता है तो कितना ख़तरा है? इसके लिए क्या किसी सज़ा का प्रावधान है?
इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की एक्स INFLIGHT HEAD रश्मि मलिक से. उन्होंने बताया कि कॉकपिट में जाने की इजाज़त सिर्फ़ ऑपरेटिंग क्रू को होती है. यानी कॉकपिट क्रू और कैबिन क्रू. यानी हवाई जहाज़ उड़ाने वाले पायलट और एयर होस्टेस या स्टेवार्ड ही कॉकपिट में जा सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी और को कॉकपिट में जाना हो तो उड़ान भरने से पहले DGCA से ग्राउंड पर ही चिट्ठी लेनी पड़ती है. इसके बाद पायलट को बताया जाता है. तभी वो व्यक्ति कॉकपिट में जा सकता है.
लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति कॉकपिट में चला जाए तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है?
रश्मि मलिक बताती हैं कि बाहरी आदमी कॉकपिट में घुस ही नहीं सकता, क्योंकि कॉकपिट लॉक्ड होता है. इस लॉक में कोड होता है और कैमरा फ़िट होता है. कॉकपिट का दरवाज़ा भी बुलेटप्रूफ होता है. इसके बाद भी बिना अनुमति के अगर कोई कॉकपिट में घुस जाए तो माना जाता है कि वो हवाई जहाज़ को हाईजैक करना चाहता है. ये गंभीर अपराध है जिसके लिए उम्र क़ैद की सज़ा दी जा सकती है.
लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति पायलट के बुलाने पर सिर्फ मजे के लिए या तफरीह के लिए कॉकपिट में जाए तो क्या होगा?
अगर ऐसा होता है तो DGCA कड़ी कार्रवाई कर सकता है. पायलट को मुअत्तल किया जा सकता है, या उसे नौकरी से बरख़ास्त तक किया जा सकता है. उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है. ये सब इस बात पर निर्भर है कि मामला कितना गंभीर है. क्योंकि ये बात तो तय है कि सभी पैसेंजरों की ज़िंदगी पायलट के हाथ में होती है. और थोड़ी सी भी चूक खतरनाक साबित हो सकती है.
फ्लाइट के दौरान कॉकपिट में आने जाने का प्रोटोकॉल भी होता है. इस प्रोटोकॉल का सख़्ती से पालन करना होता है. इस दौरान कॉकपिट में सिर्फ एयरलाइन ऑपरेटिंग क्रू ही प्रवेश कर सकता है. ड्यूटी पर तैनात क्रू मेम्बर को भी कॉकपिट में घुसने के लिए यूनिफार्म में होना चाहिए.
सबसे ज़रूरी बात है कि यूनिफॉर्म में होने के बावजूद उसे कुछ टेस्ट करवाने होते हैं. कॉकपिट में घुसना चाह रहे क्रू मेम्बर की सांस की जांच की जाती है. ये भी पता किया जाता है कि कहीं वो शराब तो नहीं पिए हुए है. इसे BA Test या Breath Analyzer Test और एल्कोहॉल टेस्ट कहा जाता है.
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