एक्ट्रेस रान्या राव सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार की गईं. हालांकि ये इस तरह का पहला मामला नहीं है. दुबई से लौट रहे लोगों के पास तय मात्रा से ज्यादा सोना कई बार पकड़ा गया है. रान्या राव अभिनेत्री हैं इसलिए मामला मीडिया की सुर्खी बन गया है.
दुबई से कितना सोना लाएं कि एक्ट्रेस रान्या राव की तरह पकड़े ना जाएं?
दुबई में गोल्ड पर कोई टैक्स नहीं लगता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुबई गया कोई शख्स जितना मर्जी सोना खरीदकर भारत आ सकता है. यहां बाहर से सोना लाने पर लिमिट सेट है.

भारत में गोल्ड की ओरिजिनल वैल्यू के अलावा इस पर टैक्स भी लगाया जाता है. इस वजह से गोल्ड की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है. ये एक बड़ा कारण है कि अक्सर भारत से दुबई जाने वाले टूरिस्ट वहां से सोना खरीद कर लाते हैं. क्योंकि दुबई में गोल्ड पर कोई टैक्स नहीं लगता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुबई गया कोई शख्स जितना मर्जी सोना खरीदकर भारत आ सकता है. यहां बाहर से सोना लाने पर लिमिट सेट है. लिमिट क्या है, ये जानने से पहले ये बताते हैं कि कौन बाहर से गोल्ड ला सकता है?
कस्टम ऑफिस के डॉक्यूमेंट के मुताबिक भारतीय मूल का कोई भी शख्स या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जारी वैध पासपोर्ट रखने वाला यात्री, जो विदेश में कम से कम छह महीने रहने के बाद भारत आ रहा है, वो गोल्ड ला सकता है. हालांकि, नियम के अनुसार इन छह महीनों के दौरान की गई छोटी यात्राएं इसमें नहीं शामिल की जाती हैं. लेकिन अगर ऐसी छोटी यात्राओं की कुल अवधि 30 दिनों से अधिक है, और यात्री ने इस योजना के तहत छूट का कोई लाभ उठाया है, तो इन्हें काउंट किया जाता है. इन यात्रियों के अलावा, किसी भी अन्य यात्री को बैग में सोना आयात करने की अनुमति नहीं है.
सभी भारतीय निवासी जो 6 महीने से ज़्यादा समय तक विदेश में रहे हैं, उन्हें भारत वापस आते समय अपने सामान में 1 किलोग्राम तक के सोने के सिक्के या बार लाने की अनुमति है. अगर बाहर से भारत में लाए गए सोने की मात्रा ड्यूटी फ्री सीमा से ज़्यादा है, तो उन्हें सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा.
कितना सोना ला सकते हैं?विदेश से कोई भी पुरुष 20 ग्राम और महिला 40 ग्राम सोना ला सकती है. ये सीमा शुल्क, यानी कस्टम ड्यूटी से मुक्त होता है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सभी के लिए सोना लाने पर शुल्क निर्धारित कर रखा है. ये शुल्क देकर आप कितनी भी मात्रा में सोना ला सकते हैं. पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार भारतीय नागरिक (आभूषण, बार और सिक्का) सभी प्रकार का सोना ला सकते हैं.
15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम तक सोना लाने की छूट मिलती है. इसके लिए रिलेशनशिप प्रमाणित करना होगा.
एक पुरुष यात्री अपने साथ 20 ग्राम सोना (अधिकतम 50,000 रुपये तक की कीमत का) बिना कस्टम ड्यूटी भरे ला सकता है. इस अमाउंट की लिमिट में वो सोने के सिक्के या बार भारत ला सकते हैं और इस पर उन्हें कोई में कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी. हालांकि, अगर सोने की मात्रा 20 ग्राम या 50,000 रुपये की सीमा से ज्यादा है, तो उन्हें अतिरिक्त ग्राम के आधार पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी.
अगर पुरुष यात्री 20 से 50 ग्राम तक का सोना खरीद कर भारत ला रहा है, तो कस्टम ड्यूटी की दर 3% है. अगर वो 50 से 100 ग्राम सोना खरीदकर ला रहे हैं, तो कस्टम ड्यूटी की दर 6% है. और अगर 100 ग्राम से ज्यादा सोना खरीदकर ला रहे हैं, तो उन्हें 10% कस्टम ड्यूटी भरनी होगी.
महिलाएं ड्यूटी फ्री कितना सोना ला सकती हैं?महिला यात्रियों के लिए ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट 40 ग्राम सेट की गई है. इसका अधिकतम मूल्य 1 लाख रुपये है. अगर कोई महिला यात्री 40 से 100 ग्राम सोना खरीदकर भारत ला रही है, तो उसे 3% कस्टम ड्यूटी भरनी होगी. अगर वो 100 से 200 ग्राम सोना भारत ला रही हैं, तो कस्टम ड्यूटी 6% है. सोने का 200 ग्राम से ज्यादा वजन होने पर कस्टम ड्यूटी 10% है.
बिना कस्टम ड्यूटी के बच्चे कितना सोना ला सकते हैं?15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट 40 ग्राम है. हालांकि, बच्चों को अपने साथ आने वाले वयस्कों के साथ अपने रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाना होगा. अगर बच्चा 40 ग्राम से ज्यादा सोना अपने साथ लाता है, तो अतिरिक्त सोने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी. सोने की मात्रा 40 से 100 ग्राम के बीच होने पर कस्टम ड्यूटी 3% है. अगर सोने की मात्रा 100 से 200 ग्राम के बीच होती है, तो कस्टम ड्यूटी 6% है. और अगर बच्चा 200 ग्राम से ज्यादा सोना लाता है, तो कस्टम ड्यूटी 10% देनी होगी.
सोने के सिक्के पर क्या नियम हैं?यदि बाहर से लाए गए सिक्कों का कुल वजन प्रति यात्री 100 ग्राम से कम है तो सोने के सिक्कों पर 10% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है. अगर सोने के सिक्कों का कुल वजन 20 से 100 ग्राम के बीच होता है, तो सिक्कों की टोटल वैल्यू यानी कीमत पर 10% कस्टम ड्यूटी लागू होती है. अगर सोने के सिक्के का कुल वजन 20 ग्राम से कम है तो आपको उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी होगी.
इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए गोल्ड पर कस्टम ड्यूटीयदि यात्री छह महीने से ज्यादा समय तक भारत के बाहर रहते हैं तो भारतीय पासपोर्ट धारकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों पर गोल्ड के लिए 12.5% की दर से रियायती शुल्क + 1.25% का सामाजिक कल्याण सरचार्ज लगाया जाता है. ये नियम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) के हैं.
सबसे जरूरी बात, भारत में सोना लेकर आ रहे यात्रियों के पास कस्टम अधिकारियों को दिखाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होने जरूरी होते हैं. जैसे गोल्ड खरीदने की पक्की रसीद, गोल्ड की प्योरिटी और क्वालिटी का सर्टिफिकेट. अगर आप गोल्ड बार ला रहे हैं तो उस बार में उसका वजन और सीरियल नंबर, जैसी जानकारी लिखी होनी चाहिए. अगर यात्री अपने साथ लाए गए सोने की गलत जानकारी देते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और, कुछ मामलों में, सोना जब्त भी किया जा सकता है.
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