
INTERPOL कुल 8 तरह की नोटिस ज़ारी करती है. (तस्वीर: INTERPOL)
इंटरपोल के कलर नोटिस के बारे में विस्तार से जानिए इंटरपोल के ये नोटिस नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के अनुरोध पर जनरल सेक्रेटेरिएट द्वारा ज़ारी किए जाते हैं और ये नोटिस सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होते हैं. नोटिस का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा भी किया जा सकता है.
अधिकतर नोटिस सिर्फ पुलिस के लिए उपलब्ध होते हैं. आम जनता के लिए नहीं. कुछ विशेष मामलों में ही आम लोगों को अलर्ट करने लिए या लोगों से मदद की अपील करते हुए नोटिस जारी किए जाते है. यूनाइटेड नेशंस के सभी नोटिस पब्लिक होते हैं. INTERPOL की वेबसाइट के मुताबिक, कुल 8 तरह के नोटिस ज़ारी किए जाते हैं. आइए सभी के बारे में जानते हैं.
रेड नोटिस वांछित लोगों की लोकेशन और उनकी गिरफ़्तारी के लिए. इसके तहत वांछित पर कारवाई शुरू की जा सकती है और सज़ा दी जा सकती है.
ब्लू नोटिस किसी अपराध में शामिल किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन और अपराध में उसकी भागीदारी को लेकर जानकारी जुटाने के लिए यह नोटिस जारी किया जाता है.
ग्रीन नोटिस किसी व्यक्ति की क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर चेतावानी ज़ारी करने के लिए, जहां उसके होने से सावर्जनिक सुरक्षा के लिए संभावित ख़तरा माना जाता है, ग्रीन नोटिस ज़ारी की जाती है.
येलो नोटिस लापता लोगों के बारे में पता लगाने के लिए. ये अधिकतर नाबालिगों के लिए होता है. उन लोगों के लिए भी यह नोटिस ज़ारी किया जाता है जो खुद को पहचानने में असमर्थ हैं.
ब्लैक नोटिस अज्ञात लोगों के शवों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है.
ऑरेंज नोटिस किसी घटना, किसी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट या प्रोसेस को पब्लिक सेफ्टी के लिए गंभीर और संभावित खतरे की चेतावनी देने के लिए यह नोटिस ज़ारी किया जाता है.
पर्पल नोटिस क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस और छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी लेने या देने के लिए पर्पल नोटिस ज़ारी किए जाते हैं.
इंटरपोल - यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस यह नोटिस उन ग्रुप्स या लोगों के लिए ज़ारी किए जाते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी के रडार पर होते हैं.
नोटिस के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए
INTERPOL के नियम-कानून के दायरे में रहते हुए ही कोई भी नोटिस प्रकाशित किया जा सकता है. रेड नोटिस का कानूनी आधार, संबंधित देश में न्यायिक अधिकारियों द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट या अदालत का आदेश हो सकता है. INTERPOL के अधिकतर सदस्य देश रेड नोटिस को प्रोविजनल गिरफ्तारी के लिए वैलिड अनुरोध मानते हैं.
INTERPOL के मुताबिक़ नोटिस ज़ारी के होने बाद भी तब तक संबंधित लोग या ग्रुप को निर्दोष माना जाना जाए, जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए. नोटिस के आसपास एक और चीज़ होती है. डिफ्यूजन. इसके तहत एक सदस्य देश, दूसरे देश से सहयोग मांग सकते हैं. यह नोटिस के मुक़ाबले कम औपचारिक माना जाता है. डिफ्यूजन के तहत भी सभी चीज़ें INTERPOL के नियम-कानून के तहत होती हैं.