The Lallantop

Allahabad High Court के फैसले पर रोक लगाते हुए Supreme Court ने तगड़ा सुना दिया

कहा गया था कि स्तन पकड़ना या पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि स्तन पकड़ना या पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा और अभियोजन पक्ष को बलात्कार के आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए तैयारी के इस चरण से आगे जाना होगा. इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कड़ी टिप्पणी की है. क्या कहा कोर्ट ने, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.