इलाहबाद हाई कोर्ट ने एक जीजा और साली के बीच संबंध के मामले में फैसला देते हुए अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है की जीजा-साली के बीच संबंध अनैतिक तो हैं, पर अगर लड़की बालिग है तो इसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. क्या कहा है कोर्ट ने, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.