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‘अलग रहने वाली पत्नी खुद कमाती है तब भी…’ पंजाब & हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

पंजाब & हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी खुद कमाती हो तब भी बच्चे की भरण-पोषण का खर्च उठाने की जिम्मेदारी पति की ही है

‘अगर एक पति या पिता के पास पर्याप्त साधन हैं तो वह अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है. वह अपनी नैतिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकता...’ एक केस की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है पंजाब & हरियाणा हाई कोर्ट ने. कोर्ट ने कहा कि पत्नी अगर खुद कमाती हो और उसके पास पर्याप्त कमाई हो, तब भी बच्चे के भरण-पोषण का खर्च उठाने की जिम्मेदारी पति की ही है (यानी बच्चे के पिता की). कोर्ट ने ये टिप्पणी किस मामले में की है, कोर्ट ने ये पिटिशन खारिज क्यों कर दी, और फ़ैसला देते हुए कोर्ट ने तर्क क्या दिए थे? जानने के लिए देखें वीडियो.