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सेबी की पूर्व चेयरमैन Madhabi Puri Buch पर FIR का आदेश

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए CRPC की धारा 156(3) के तहत जांच आवश्यक है.

मुंबई की विशेष एंटी करप्शन अदालत ने 2 मार्च को सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है. इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है. कोर्ट के आदेश पर SEBI ने बयान जारी कर कहा है कि वह इस आदेश को चुनौती देगा.