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'यूपी में 'कानून का शासन' ध्वस्त हो रहा है, सिविल केसों को आपराधिक बना रही यूपी पुलिस'- CJI

Civil disputes turn criminal cases: जिस शरीफ अहमद केस का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया उसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि जांच अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि चार्जशीट में स्पष्ट और पूरा ब्योरा हो, ताकि कोर्ट के लिए भ्रम या अस्पष्टता की स्थिति ना बने.

सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई चल रही थी उसमें याचिकाकर्ता ने अपने ऊपर दर्ज FIR को रद्द करने की गुजारिश की थी. इस मामले की सुनवाई कर रही थी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ. और क्या कहा गया, जानने के लिए वीडियो देखिए.