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Bengal में हिंसा पर Calcutta High Court ने सुनाया ये फैसला, Mamata Banerjee बोलीं, 'केंद्र सरकार...'

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट से कहा था कि राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की जरूरत नहीं है. लेकिन कोर्ट ने हालात पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया है.

कलकत्ता हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती करे. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जंगीपुर में कैंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी. कलकत्ता हाई कोर्ट का यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर आया है. उन्होंने कोर्ट से मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आवेदन किया था. हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट से कहा था कि राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की जरूरत नहीं है. लेकिन कोर्ट ने हालात पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया है. पूरा मामला जानने के लिए देखें वीडियो.