एक शख्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) में याचिका दायर किया और एक कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग की गई थी. कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने अडानी पावर (Adani Power) को 6,600 मेगावाट रिन्यूएबल और थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने की बात कही. लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 'निराधार' याचिका दायर करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. क्या है पूरी ख़बर, जानने के लिए देखिए वीडियो.