भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा किया है. माल्या ने कहा है कि बैंकों ने उससे 14,131.6 करोड़ से अधिक रुपये वसूले हैं. जबकि उस पर 6,203 करोड़ रुपये का ही ‘जजमेंट डेट’ है. ‘जजमेंट डेट’ का मतलब है अदालत की ओर से पैसे चुकाने के लिए दिया गया आदेश. इसमें कोर्ट ही वापस किए जाने वाली राशि तय करता है.
'जितना वसूलने को था, बैंकों ने उससे दोगुना मुझसे वसूला... ', भगोड़े विजय माल्या ने बड़ा दावा किया है
Vijay Mallya News: 2016 में विजय माल्या ने देश छोड़ दिया था. भारत में उस पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट के कई मामले चल रहे हैं. 2019 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने माल्या को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया था. अब माल्या ने क्या-क्या कहा है?

इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) ने 6,203 करोड़ रुपये के ‘जजमेंट डेट’ वाला आदेश दिया था. DRT की बेंगलुरु पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई में बैंकों के एक संघ को वसूली के आदेश दिए थे. इस राशि पर 11.5 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज भी लगाया गया.
माल्या ने ये दावा वित्त मंत्रालय की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए किया है. इसमें ‘विलफुल डिफॉल्टरों’ के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बारे में बताया गया है. ‘विलफुल डिफॉल्टर’ का मतलब होता है एक ऐसा कर्जदार जो कर्ज चुकाने की क्षमता होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाता है.
माल्या वर्तमान में यूके में रहते हुए दिवालियापन का केस लड़ रहा है. उसने अपने एक पोस्ट में लिखा कि उसे आश्चर्य है कि भारतीय बैंक अंग्रेजी अदालत में इस वसूली के लिए क्या सफाई देंगे.
वित्त मंत्रालय रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 36 व्यक्तियों के प्रत्यर्पण के लिए विभिन्न देशों को 44 अनुरोध भेजे हैं.
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मार्च 2016 में विजय माल्या ने देश छोड़ दिया था. भारत में उस पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट के कई मामले चल रहे हैं. 5 जनवरी, 2019 को मुंबई की विशेष अदालत ने माल्या को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया था. 11 जुलाई, 2022 को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत की अवमानना के लिए चार महीने की जेल की सजा भी सुनाई थी.
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