The Lallantop

'ब्राह्मण दोष हटाने के लिए...', उदयनिधि स्टालिन की आलोचना करने वाले रंगराजन नरसिम्हा क्यों हुए अरेस्ट?

यह गिरफ्तारी श्रीपेरबंदूर एम्बर जीयार की शिकायत के बाद हुई है. अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि रंगराजन नरसिम्हा ने उनके साथ की गई बातचीत को बिना अनुमति के सार्वजनिक कर दिया था.

post-main-image
तमिलनाडु में रंगराजन नरसिम्हा को उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ टिप्पणी करने के कारण गिरफ्तार किया गया. (तस्वीर:PTI)

चेन्नई पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रंगराजन नरसिम्हा को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी श्रीपेरबंदूर एम्बर जीयार की शिकायत के बाद हुई है. अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि रंगराजन नरसिम्हा ने उनके साथ की गई बातचीत को बिना अनुमति के सार्वजनिक कर दिया था. इस बातचीत में उन्होंने कथित तौर पर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ टिप्पणी की थी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मंदिरों के रखरखाव के मुद्दे को उठाने वाले रंगराजन नरसिम्हा का ‘Our Temples’ नाम से एक यूट्यूब चैनल है. इस चैनल पर उन्होंने 6 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड किया. आरोप है कि वीडियो में रंगराजन ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं हैं. उन्होंने वीडियो में कहा, “उदयनिधि स्टालिन ने अपने घर में तीन ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाकर पूजा-पाठ करवाया था. उदयनिधि ने एक ज्योतिष के परामर्श पर ऐसा किया था.” रंगराजन का आरोप था कि उदयनिधि को सलाह दी गई थी कि 'ब्राह्मण दोष' हटाने से साल 2026 के चुनावों में उन्हें फायदा मिलेगा, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों से पूजा-पाठ करवाया.

रंगराजन ने यह भी कहा कि उदयनिधि ने जिन तीन पुरोहितों को बुलाया था उनमें एम्बर जीयार भी शामिल हैं. मामला तब तूल पकड़ लिया जब रंगराजन ने एम्बर जीयार के साथ हुई बातचीत को अपलोड कर दिया. इस बातचीत में एम्बर जीयार उदयनिधि के घर जाने की बात की पुष्टि कर रहे हैं.

दंगा भड़काने और अपमानित करने का मामला दर्ज

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एम्बर जीयार ने अपनी शिकायत में कहा कि रंगराजन ने एक फोन कॉल के दौरान उनके साथ हुई बातचीत को बिना अनुमति के अपलोड कर दिया. इससे उनकी बातों का संदर्भ बदल गया है.

इस केस में साइबर क्राइम पुलिस ने सोमवार को रंगराजन को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने BNS (भारतीय न्याय संहिता अधिनियम) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. उनके खिलाफ धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) धारा 352, 352(1)(ए), 353(1)(बी) (जानबूझकर अपमानि करना) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

मामले की जांच जारी है.

वीडियो: मोदी सरकार ने किस डिफाल्टर्स से कितनी संपत्ति कुर्क की है?