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रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना के खिलाफ कोर्ट केस दर्ज, I&B मंत्रालय से भी एक्शन की मांग

Ranveer Allahbadia Controversy: फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. India's Got Latent शो में अपने 'विवादित कॉमेंट' के लिए माफी मांगने के बावजूद इलाहाबादिया के खिलाफ अलग-अलग जगह शिकायतें दर्ज हो रही हैं.

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रणवीर इलाहाबादिया ने अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी है. (Instagram)

India's Got Latent शो में अपने आपत्तिजनक कॉमेंट के लिए माफी मांगने के बावजूद यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुसीबत कम नहीं हो रही हैं. मुंबई की बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में अश्लीलता फैलाने के आरोप में रणवीर इलाहाबादिया, कॉमेडियन समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है.

कॉमेडियन समय रैना के India's Got Latent शो में रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए माता-पिता के संबंधों पर आपत्तिजनक बयान दिया था. इसके लिए उनकी कड़ी अलोचना हो रही है. मामला बढ़ने पर इलाहाबादिया ने एक्स पर आकर माफी मांगी. मगर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए शिकायत दर्ज करने की बातें बढ़ती ही जा रही हैं.

इंडिया टुडे से जुड़ीं विद्या के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता निखिल रूपारेल और मुंबई में कांग्रेस के नेशनल डेलिगेट (NSUI) ने वकील अली काशिफ खान देशमुख के जरिए यह आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है. बांद्रा कोर्ट ही नहीं, बल्कि अलग-अलग जगह से रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है. मुंबई पुलिस के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी कार्रवाई करने की मांग की गई है.

कई वकील हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और अलग-अलग फोरम पर अपनी बात रखी. मुंबई के वकील आशीष राय ने पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग की. एक अन्य वकील आशुतोष दुबे ने भी सूचना एवं प्रसारण (I&B) मंत्रालय को पत्र लिखकर ऐसे क्रिएटर्स के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की, जो अभद्र, अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना कॉन्टेंट को बढ़ावा दे रहे हैं.

दुबे ने पत्र लिखकर I&B मंत्रालय से युवा दर्शकों के बीच इस तरह के जहरीले प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सख्त कॉन्टेंट मॉडरेशन पॉलिसी लागू करने की भी मांग की है. उन्होंने मंत्रालय से सार्वजनिक हस्तियों और सरकारी प्रतिनिधियों को ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स से जुड़ने से बचने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा है.

वहीं, आशीष राय की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने जांच शुरू करने की बात कही है. इस बीच रूपारेल की शिकायत में मांग की गई है कि अदालत भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 296, 352 353 और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत ‘आरोपी’ व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान ले और कार्रवाई करे.

शिकायत में यह भी अनुरोध किया गया है कि कोर्ट भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 225 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच या पूछताछ का आदेश दे. अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि या फिर BNS की धारा 296, 352 और 353 के तहत आरोपियों को समन या वारंट जारी करके कोर्ट आरोपियों से खुद निपटे. रूपारेल की निजी आपराधिक शिकायत पर जल्द ही बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई होने की संभावना है.

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