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लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को जमकर लताड़ा

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस इंटरव्यू को लेकर पंजाब पुलिस और Lawrence Bishnoi के बीच सांठगांठ होने के सवाल उठा दिए.

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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से दिए गए इंटरव्यू का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. (तस्वीर:सोशल मीडिया)

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के जेल से दिए एक इंटरव्यू के मामले में पंजाब पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने इस इंटरव्यू को लेकर पंजाब पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई के बीच सांठगांठ के आरोप लगाए हैं. कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को सोशल मीडिया से हटाने और अपलोड करने के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. 

कोर्ट ने पुुलिस को लगाई फटकार

मामला लॉरेंस बिश्नोई के पंजाब के बठिंडा जेल से एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू (Lawrence Bishnoi TV Interview) से जुड़ा है. इस इंटरव्यू का प्रसारण मार्च, 2023 में हुआ था जिसमें लॉरेंस ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में बात की थी. जिस वक्त यह इंटरव्यू प्रसारित हुआ था उस समय लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की बठिंडा जेल में बंद था. इस मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया था. SIT ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और लपिता बैनर्जी की बेंच ने कहा कि SIT ने जो रिपोर्ट दायर की है, उससे पुलिस अधिकारियों और गैंगस्टर के बीच सांठगांठ का शक पैदा होता है. बेंच ने कहा कि इसमें अधिकारियों द्वारा घूस लेने की संभावना को इंकार नहीं किया जा सकता. इसलिए भ्रष्टाचार वाले पहलू की भी जांच करने की आवश्यकता है. बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने अपराधी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने की इजाजत दी और इंटरव्यू के लिए स्टूडियो जैसा सेटअप किया. इससे अपराध का महिमामंडन होता है. साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.

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SIT ने सात पुलिस अधिकारियों को किया निलंबित

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बठिंडा जेल से दिए इंटरव्यू के मामले में सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था. इसमें दो उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी शामिल हैं. SIT ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि एसपी गुरशेर सिंह संधू, डीएसपी समर वनीत, सब-इंस्पेक्टर रीना (सीआईए खरड़), सब-इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू, सब-इंस्पेक्टर शगनजीत सिंह, सहायक सब-इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने इस मामले में लापरवाही बरती थी.

पंजाब सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि लॉरेंस बिश्नोई के जेल से हुए इंटरव्यू से संबंधित वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने और साझा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. हाईकोर्ट ने इंटरव्यू के मामले में नए सिरे से जांच करने के आदेश देते हुए SIT से 6 सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी. 

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