पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद, केंद्र सरकार ने राज्यों को एक निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें वापस भेजा जाए. इस निर्देश को अमल में लाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है. ये कन्फ्यूजन उन बच्चों को लेकर है जिनकी मां भारतीय लेकिन पिता पाकिस्तानी नागरिक हैं.
मां भारतीय, पिता पाकिस्तानी... अफसर परेशान, इस राज्य ने केंद्र से पूछा बताइए इन बच्चों का क्या करें?
Madhya Pradesh के अफसर परेशान हैं कि करें तो क्या करें? कम से कम 14 लोगों को देश छोड़ना था. इनमें नौ बच्चे भी शामिल हैं जिनकी मां भारतीय लेकिन पिता पाकिस्तानी हैं. एक अधिकारी ने बताया कि इनमें से तीन लोग पाकिस्तान पहुंच गए हैं.

पुलिस को ऐसे कम से कम नौ मामलों का पता चला है. भोपाल में ऐसे चार, जबलपुर में तीन और इंदौर में ऐसे दो बच्चे हैं. इन मामलों में आगे किस तरह की कार्रवाई करनी है? इसके लिए पुलिस ने केंद्र सरकार से मार्गदर्शन की मांग की है. भोपाल में एक भारतीय मां के दो ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जिनके पिता पाकिस्तान से हैं.
नाबालिग बच्चे भी हैं लिस्ट मेंएक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नाबालिग बच्चों को जबरन निर्वासित नहीं किया जा सकता. इस बारे में केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य भर में ऐसे और भी मामले हो सकते हैं.
केंद्र के निर्देश के अनुसार, मध्य प्रदेश के कम से कम 14 लोगों को देश छोड़ना था. इनमें ये नौ बच्चे भी शामिल हैं. अधिकारी ने बताया कि इनमें से तीन पाकिस्तान पहुंच गए हैं. एक व्यक्ति किसी कारण से दिल्ली में है जिसकी जांच 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' कर रहा है.
भोपाल के पुलिस आयुक्त एचसी मिश्रा ने कहा कि तीन-चार परिवारों को शहर छोड़ने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के दंपतियों के बच्चों को लेकर केंद्र से दिशा-निर्देश की जरूरत है.
सभी वीजा कैटेगरी में वापसी के निर्देशपहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 आम नागरिकों की मौत हो गई. इसके बाद भारत सरकार ने अलग-अलग वीजा कैटेगरी के तहत भारत में रहे पाकिस्तानियों को वापस लौटने को कहा.
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SAARC वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल थी. ऐसे ही मेडिकल वीजा वालों के लिए ये अंतिम तिथि 29 अप्रैल थी. इसके अलावा इन कैटेगरी के तहत भी भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है- वीजा ऑन अराइवल, व्यापार, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री.
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