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नागपुर में बेटी का उत्पीड़न हुआ तो पिता ने किया विरोध, बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर हत्या की

26 मार्च की दोपहर जब नरेश अपने काम में व्यस्त थे, तभी उनके पास एक अनजान नंबर से फोन कॉल आया. उन्हें जाटतरोड़ी इलाके में बुलाया गया. बिना ज्यादा सोचे नरेश अपनी बाइक से वहां पहुंच गए. आरोपी पहले से ही वहां घात लगाकर बैठे थे. नरेश के पहुंचने पर उन्होंने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

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पुलिस हिरासत में नरेश की हत्या के आरोपी. (तस्वीर : इंडिया टुडे)
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योगेश पांडे

महाराष्ट्र के नागपुर में बेटी के यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर पिता की हत्या कर दी गई. मृतक का नाम नरेश वालदे बताया जा रहा है. उनकी हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

घटना नागपुर के इमामवाड़ा इलाके की है. पेंटर का काम करने वाले नरेश यहां अपनी बुजुर्ग मां और तीन बेटियों के साथ रहते थे. आरोप है कि कुछ दिनों से उनकी एक बेटी को इलाके का एक युवक परेशान कर रहा था. इंडिया टुडे से जुड़े योगेश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जब युवती का उत्पीड़न बढ़ता गया तो पिता नरेश ने आरोपी से जाकर इस बारे में बात की. इस दौरान दोनों में तीखी बहस हो गई. आरोपी ने नरेश को जान से मारने की धमकी दे दी. 

झगड़े के बाद भी नरेश की बेटी का उत्पीड़न नहीं रुका और दोनों पक्षों में तनाव जारी रहा.

अननोन नंबर से बुलाया और हत्या की

बुधवार, 26 मार्च की दोपहर जब नरेश अपने काम में व्यस्त थे, तभी उनके पास एक अननोन नंबर से फोन कॉल आया. उन्हें जाटतरोड़ी इलाके में बुलाया गया. बिना ज्यादा सोचे नरेश अपनी बाइक से वहां पहुंच गए. आरोपी पहले से ही वहां घात लगाकर बैठे थे. नरेश के पहुंचने पर उन्होंने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. नरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इसकेे बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

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सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नरेश की बॉडी को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इमामवाड़ा पुलिस ने नरेश की हत्या का मामला दर्ज कर लिया. खबर के मुताबिक, हत्या से कुछ दिन पहले भी कुछ अज्ञात बदमाशों ने रात में नरेश के घर पर पत्थरबाजी भी की थी. इस घटना की शिकायत उन्होंने इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन में ही कराई थी.

सिटी क्राइम ब्रांच यूनिट ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक राहुल शिरे ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिरे ने बताया कि अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है.

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