तेलंगाना के हैदराबाद कोर्ट ने अप्सरा मर्डर केस में 27 मार्च को फैसला सुना दिया है. अदालत ने वेंकट साई सूर्य कृष्ण को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट ने उसे अतिरिक्त सात साल की कैद की सजा भी दी. जून 2023 में पुजारी वेंकट साई सूर्य कृष्ण ने टीवी एक्ट्रेस कुरुगंती अप्सरा का मर्डर किया था.
कुरुगंती अप्सरा मर्डर केस: पुजारी वेंकट साई को उम्रकैद, लव अफेयर के बाद की थी एक्ट्रेस की हत्या
कोर्ट ने उम्रकैद की सजा देने के साथ साई कृष्ण पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसमें से 9.75 लाख रुपये अप्सरा के परिवारवालों को दिए जाएंगे.

इंडिया टुडे से जुड़े अब्दुल बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के वक्त साई कृष्ण पहले से शादीशुदा था. उसके दो बच्चे थे. मृतक अप्सरा के साथ उसका एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर था. अप्सरा उस समय सरूर नगर में रहती थीं. साई कृष्ण एक्ट्रेस से शादी का झूठा वादा कर उसके साथ रिलेशन में आया था. लेकिन जब अप्सरा ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया, तो साई कृष्ण ने योजना बनाकर महिला का मर्डर कर दिया.
रिपोर्ट के मुताबिक 3 जून, 2023 को साई कृष्ण ने अप्सरा को अपने साथ कोयंबटूर चलने को कहा. दोनों सरूर नगर से निकलकर रालगुडा गए. वहां रात का खाना खाकर सुल्तानपल्ली में बनी एक गौशाला में गए. 4 जून की सुबह दोनों शमशाबाद के नर्खोडा गांव पहुंचे. वहां साई कृष्ण ने अप्सरा की हत्या कर दी. इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, उसने कार के बॉडी कवर से गला घोट कर और बार-बार पत्थर से वार कर अप्सरा की जान ली थी.
हत्या के बाद, साई कृष्ण ने अप्सरा की बॉडी अपनी कार में रखी और सरूर नगर स्थित अपने अपार्टमेंट में ले आया. उसने बॉडी को करीब दो दिन तक पार्किंग एरिया में रखा. बाद में मौका पाकर इलाके के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के पीछे एक ड्रेनेज मैनहोल में फेंक दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया. इंडिया टुडे की एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि साई कृष्ण ने गूगल की मदद से इस मर्डर को प्लॉन किया था.
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हत्या के बाद वेंकट ने पांच जून के दिन RGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में अप्सरा की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट करा दी. साई कृष्ण ने सभी को बताया कि अप्सरा भद्राचलम जाने वाली थी. इसलिए उसने अप्सरा को शमशाबाद बस स्टैंड छोड़ दिया था. उसने आगे दावा किया कि छोड़ने के बाद से वह किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही और तीन मई से लापता थी. इसके बाद शक से बचने के लिए वो अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहने लगा.
सरूर नगर पुलिस ने मामले की जांच की. CCTV और बाकी टेक्निकल डेटा की जांच के बाद पुलिस को साई कृष्ण के बयान पर शक हुआ. इसके बाद, पूछताछ के दौरान साई कृष्ण ने कबूल कर लिया कि उसी ने अप्सरा की हत्या की है. अब कोर्ट ने उम्रकैद की सजा देने के साथ साई कृष्ण पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसमें से 9.75 लाख रुपये अप्सरा के परिवारवालों को दिए जाएंगे.
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