केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार को बड़ा झटका लगा है. केंद्र ने भ्रष्टाचार के एक मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) की बेटी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने ये मंजूरी दी. दरअसल, उनकी बेटी वीना टी (Veena T.) पर कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) से अवैध लेनदेन के आरोप लगे हैं.
केरल के CM पिनाराई की बेटी पर लगे करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप, केंद्र ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
Kerala: केंद्र ने भ्रष्टाचार के एक मामले में केरल के CM Pinarayi Vijayan की बेटी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने ये मंजूरी दी. दरअसल, उनकी बेटी Veena T. पर अवैध लेनदेन के आरोप लगे हैं. क्या है पूरा मामला?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने कोच्चि में स्पेशल कोर्ट के सामने अपना आरोप पत्र पेश किया. SFIO के मुताबिक, वीना और उनकी फर्म ‘एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस’ ने CMRL से 2.73 करोड़ रुपये लिए हैं. जबकि इसके बदले में उन्होंने कोई आईटी सर्विस नहीं दी. SFIO ने कहा कि दोनों संस्थाओं के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन जो भुगतान किया गया वो अवैध और गलत था. SFIO ने अपनी 160 पन्नों की शिकायत में वीना, CMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधरन कार्था और 25 अन्य को आरोपी बनाया है. आरोप है कि ये पैसे CMRL और उसकी सहायक कंपनी एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजे गए. SFIO ने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि वीना ने कंपनी के फंड का गलत इस्तेमाल किया है.
यह मामला पहली बार 8 अगस्त 2023 को सामने आया था. जब यह बताया गया था कि वीना टी की फर्म ने 2017 से 2020 के बीच CMRL से 1.72 करोड़ रुपये लिए थे. जबकि उसने कोई सर्विस नहीं दी थी. रिपोर्ट के जवाब में, केंद्र सरकार ने SFIO को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की अब गहराई से जांच करें.
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विपक्ष ने दी प्रतिक्रियाविपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा,
“SFIO द्वारा मुख्यमंत्री की बेटी वीना विजयन को मामले में आरोपी के रूप में शामिल करना एक गंभीर मामला है. वीना विजयन की कंपनी ने बिना कोई सर्विस दिए केवल मुख्यमंत्री की बेटी होने के नाते 2.7 करोड़ रुपये लिये. ऐसे में, मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए. पिनाराई विजयन के लिए एक पल के लिए भी मुख्यमंत्री बने रहना उचित नहीं है. वे मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए अपनी बेटी पर मुकदमा चलाने को कैसे उचित ठहरा सकते हैं?”
वीना पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत आरोप हैं. इस आरोप के तहत अगर आरोपी को दोषी पाया जाता है, तो उसे छह महीने से लेकर दस साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही धोखाधड़ी की गई राशि का तीन गुना जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
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