The Lallantop

आयरिश-ब्रिटिश महिला को आठ साल बाद मिला इंसाफ, गोवा में हुआ था रेप-मर्डर

Goa के पालोलेम बीच के पास 13 मार्च, 2017 को आयरिश-ब्रिटिश महिला की बॉडी मिली थी. सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे. अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है.

post-main-image
आयरिश-ब्रिटिश महिला से रेप-मर्डर केस में फैसला (इंडिया टुडे)

गोवा के सेशन कोर्ट ने एक आयरिश-ब्रिटिश महिला के रेप-मर्डर केस में आरोपी विकट भगत को दोषी ठहराया है. पीड़िता साल 2017 में गोवा घूमने आई थीं, इस दौरान उनके साथ ये घटना हुई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज और गला घोंटने की बात का पता चला था. आठ साल बाद उन्हें न्याय मिला, हालांकि दोषी को सजा सुनाई जानी अभी बाकी है.

क्या हुआ था आठ साल पहले?

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, 28 साल की विक्टिम आयरलैंड के डोनेगल काउंटी शहर के बुनक्राना की रहने वाली थीं. उन्होंने अपनी पढ़ाई लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी से की थी. फरवरी 2017 में वो अपने दोस्तों के साथ बैकपैकर के तौर पर गोवा छुट्टियां मनाने आई थीं. बैकपैकर उन यात्रियों को कहा जाता है जो सीमित बजट में, हल्के बैगपैक के साथ घूमने निकलते हैं. इस दौरान उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था. 

13 मार्च 2017 की रात वो पालोलेम बीच के पास एक होली पार्टी में शामिल हुई थीं. अगले दिन उनकी बॉडी, एक खेत में मिली. पुलिस को उनकी बॉडी खून से लथपथ मिली, उनके सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे.

गोवा पुलिस ने जांच के बाद विकट भगत को गिरफ्तार किया. विकट उसी इलाके का रहने वाला था. उसे पहले भी चोरी, मारपीट और डकैती के मामलों में शामिल पाया गया था. शुक्रवार, 14 फरवरी के दिन सेशन कोर्ट ने भगत को IPC की धाराओं 302 (हत्या), 376 (बलात्कार), 394 (डकैती) और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत दोषी बताया.

परिवार ने क्या कहा?

मामले का ट्रायल आठ साल चला, इस दौरान विक्टम के परिजन आयरलैंड से भारत आते रहे. शुक्रवार की रोज भी उनकी मां, बहन और दोस्त वहां मौजूद थे. फैसला सुनाए जाने के दौरान वो भावुक हो गए. पीड़िता की मां ने इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया.

फैसले के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा,

"हम खुश हैं कि हमारी बेटी की आवाज सुनी गई. यह उसे वापस नहीं ला सकता लेकिन हम खुश हैं कि आरोपी को दोषी ठहराया गया".

इसे भी पढ़ें - केरल में रैगिंग का दूसरा मामला, 11वीं के छात्र का हाथ तोड़ दिया

क्या दलील दी दोनों पक्षों ने?

सजा पर बहस के दौरान विक्टिम के परिवारवालों ने आरोपी को "अधिकतम सजा" देने की मांग की. वहीं विक्टम को मिले सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, ताकि एक मिसाल बन सके. वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत से सजा के मामले में नरमी बरतने की अपील की. अदालत सोमवार को आरोपी की सजा का ऐलान करेगी.

वीडियो: महाकुंभ: श्रद्धालुओं के लिए कार्डबोर्ड की जुगाड़ से बनाए गए हैं बेड, लेकिन इतने बेड आए कहां से?